यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान राशि में वृद्धि की घोषणा की है। अधिकारियों ने अप्रैल से प्रभावी अनुदान राशि 10,000 रुपये बढ़ा दी है। पहले अनुदान राशि 15,000 रुपये निर्धारित की गई थी, जिसे अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 25,000 रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटियों के जन्म से लेकर उनके स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संशोधित अनुदान राशि के साथ, योजना के विभिन्न चरणों में प्रदान की जाने वाली समग्र वित्तीय सहायता में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। आइए अनुदान में विस्तार से उत्पन्न अंतर और लाभ कैसे प्राप्त करें, इस पर गौर करें।

आदेश के मुताबिक अनुदान की पहली किश्त जो 2,000 रुपये जन्म के समय दी जाती थी, उसे बढ़ाकर अब 5,000 रुपये कर दिया गया है. राशि देने के दूसरे चरण में लाभार्थी को एक वर्ष में सभी टीके लगवाने पर 1,000 रुपये मिलते थे, जो अब 2,000 रुपये होंगे.

तीसरे चरण में लाभार्थी को पहली कक्षा में दाखिला लेने पर कुल 2,000 रुपये की पेशकश की गई थी, और अब 3,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद कक्षा छह में प्रवेश के लिए 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसे अब बढ़ाकर 3,000 रुपये दिए जाएंगे।

पांचवें चरण में कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर लाभार्थी को 3,000 रुपये मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया जाएगा. इसी तरह, छठे और अंतिम चरण में, उस लाभार्थी को 5,000 रुपये दिए जाते हैं जो स्कूल से उत्तीर्ण होता है या दो या अधिक वर्षों के डिप्लोमा या स्नातक कार्यक्रम में नामांकित होता है। अनुदान राशि में बढ़ोतरी के बाद लाभार्थी को अब 7,000 रुपये मिलेंगे.

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं/बच्चों वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, पात्रता मानदंड का एक निश्चित सेट है जो परिभाषित करता है कि कोई परिवार इससे लाभ उठाने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है या नहीं। वे इस प्रकार हैं:

आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लाभार्थी के परिवार के पास उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण होना चाहिए।

योजना का लाभ पाने के लिए परिवार में 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।

यह योजना एक परिवार में 2 लड़कियों के लिए उपलब्ध होगी।

कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म लेने वाली कन्या के अलावा, गोद ली गई कोई भी कन्या भी लाभ के लिए पात्र होगी।

जुड़वा बच्चों के मामले में दूसरे प्रसव से तीसरी लड़की भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होगी।

योजना द्वारा सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करने पर, योजना की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाकर कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।