केंद्रीय बजट 2024: सरकार आयकर की धारा 80C और 80D की सीमा में बदलाव कर सकती है?

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। आज के समय में महंगाई की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, इस बीच वेतनभोगी लोग इस बजट से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से ये लोग टैक्स छूट की उम्मीद कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ सालों में टैक्स स्लैब, डिडक्शन, छूट में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में ये लोग टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में सेक्शन 80सी में बदलाव हो सकता है। आयकर की धारा 80सी के तहत सुकन्या समृद्धि योजना, ईपीएफ, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम आदि योजनाओं में निवेश करने पर आपको 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ मिलता है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार बजट में सरकार इस छूट को दो से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर सकती है। इससे देश के करोड़ों करदाताओं को फायदा होगा। पिछले कुछ सालों से आयकर अधिनियम 80सी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पिछले कुछ सालों से इस टैक्स छूट को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। बजट से पहले हुई प्री-कंसल्टेशन मीटिंग में सीए संस्थानों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 80सी के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाने की मांग की थी।

इसके अलावा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा पर मिलने वाले प्रीमियम पर टैक्स छूट को भी दोगुना किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों से 80डी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

बजट से पहले हुई परामर्श बैठक में सीए संस्थानों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 80डी के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाने का सुझाव दिया था। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में हर साल 10-25 फीसदी की दर से बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए लोगों को राहत देने के लिए सरकार 80डी के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ा सकती है।