यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई गारंटीड पेंशन योजना

Pension

Unified Pension Scheme for government Employees: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का अनावरण किया है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का विकल्प है। इस स्कीम में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को निश्चित और स्थिर पेंशन प्रदान की जाएगी, जिसमें न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटी शामिल है। वहीं, NPS में पेंशन की राशि बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है।

लागू होने की तिथि:
UPS 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। ध्यान दें कि अगर कोई कर्मचारी NPS छोड़कर UPS चुनता है, तो उसे भविष्य में NPS में वापस जाने का विकल्प नहीं रहेगा। यह स्कीम केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो वर्तमान में केंद्र सरकार के तहत NPS में शामिल हैं।

पेंशन कैलकुलेशन का तरीका:
UPS में पेंशन की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले से की जाएगी:

पेंशन = 50% × (पिछले 12 महीनों के बेसिक सैलरी का कुल / 12)

  • 25 वर्ष या अधिक सेवा:
    यदि किसी कर्मचारी की सेवा 25 वर्ष या उससे अधिक है, तो उसे फॉर्मूले के अनुसार पूरी पेंशन मिलेगी।

  • 25 वर्ष से कम सेवा:
    यदि सेवा अवधि 25 वर्ष से कम है, तो पेंशन का आंकड़ा सेवा के अनुपात में कम कर दिया जाएगा।

उदाहरण:

  1. पूरी पेंशन (25+ वर्ष सेवा):

    • औसत बेसिक वेतन: 1,00,000 रुपये
    • पेंशन: 50% × 1,00,000 = 50,000 रुपये प्रति माह
  2. कम सेवा अवधि (25 वर्ष से कम):

    • औसत बेसिक वेतन: 1,00,000 रुपये
    • सेवा अवधि: 20 वर्ष
    • पेंशन: 50% × 1,00,000 × (20/25) = 40,000 रुपये प्रति माह
  3. न्यूनतम गारंटी पेंशन:

    • औसत बेसिक वेतन: 15,000 रुपये
    • फॉर्मूले से पेंशन: 7,500 रुपये, लेकिन न्यूनतम गारंटी के अनुसार 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।

इस नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन प्राप्त होगी, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बाजार आधारित जोखिम से बचना चाहते हैं।