केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीशुदा पेंशन देने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से हो रही है। मौजूदा और नए भर्ती होने वाले कर्मचारी इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
UPS का विकल्प चुनने की प्रक्रिया
- आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू होगी।
- कर्मचारी UPS या NPS में से किसी एक योजना को चुन सकते हैं।
- इस योजना के तहत करीब 23 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
NPS बनाम UPS: क्या है फर्क?
विशेषता | NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) | UPS (एकीकृत पेंशन योजना) |
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गारंटीशुदा पेंशन | नहीं, बाजार आधारित रिटर्न | हां, न्यूनतम ₹10,000 पेंशन सुनिश्चित |
सरकारी योगदान | 14% | 18.5% |
कर्मचारी योगदान | 10% | 10% |
सेवानिवृत्ति पर पेंशन | 40% राशि से एन्युटी प्लान खरीदना जरूरी | अंतिम 12 माह के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा |
ग्रेच्युटी | नहीं मिलती | मिलेगी |
पारिवारिक पेंशन | नहीं | कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को 60% पेंशन मिलेगी |
कौन UPS में शामिल हो सकता है?
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मौजूदा कर्मचारी:
- जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए और NPS में हैं, वे UPS का विकल्प चुन सकते हैं।
- इसके लिए फॉर्म A2 भरना होगा।
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नए कर्मचारी:
- 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारी UPS का चुनाव कर सकते हैं।
- इसके लिए फॉर्म A1 भरना होगा।
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सेवानिवृत्त कर्मचारी:
- जो पहले NPS के तहत थे और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे UPS में शामिल हो सकते हैं।
- इसके लिए KYC दस्तावेजों के साथ फॉर्म B2 जमा करना होगा।
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कर्मचारी की मृत्यु के मामले में:
- कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी UPS का दावा कर सकते हैं।
- इसके लिए फॉर्म B6 और KYC दस्तावेज देने होंगे।
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स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वालों के लिए:
- UPS का लाभ लेने के लिए कम से कम 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी।
- कर्मचारी को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने तक इंतजार करना होगा।
UPS की प्रमुख शर्तें
UPS के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी होगी।
सरकार का योगदान 18.5% और कर्मचारी का 10% होगा, जिससे कुल योगदान 28.5% होगा।
हर माह ₹10,000 की न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन मिलेगी।
25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगी।
10 से 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को समानुपातिक आधार पर पेंशन मिलेगी।
कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को 60% राशि फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगी।
कैसे करें आवेदन?
- ऑनलाइन आवेदन: NPS CRA की आधिकारिक वेबसाइट npscra.nsdl.co.in पर फॉर्म उपलब्ध होंगे।
- ऑफलाइन आवेदन: कर्मचारी भौतिक फॉर्म भरकर संबंधित विभाग में जमा कर सकते हैं।
किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा UPS का लाभ?
जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, सेवा से हटाया गया है, या जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
एक बार UPS का विकल्प चुनने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा।