होटल और रेस्टोरेंट का बिल: समझें GST का पूरा खेल, बचाएं अपने पैसे

Post

जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, तो दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है - होटल में रुकने पर और बाहर खाने-पीने पर। अक्सर जब हम बिल देखते हैं, तो उसमें खाने की कीमत के नीचे लगे SGST, CGST जैसे टैक्स देखकर हमारा सिर चकरा जाता है।

बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता कि सरकार ने कुछ साल पहले इन नियमों को हमारे लिए काफी आसान और सस्ता बना दिया था। चलिए आज, एकदम सरल भाषा में समझते हैं कि जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपको कितना GST चुकाना होता है ताकि अगली बार कोई आपसे ज़्यादा पैसे न वसूल सके।

1. होटल के कमरे पर कितना लगता है GST?
यह नियम कमरे के किराए पर निर्भर करता है:

  • अगर आपके होटल के कमरे का एक रात का किराया ₹7,500 से कम है, तो आपको उस पर 12% GST देना होगा। (पहले यह 18% हुआ करता था)
  • अगर कमरे का किराया ₹7,500 से ज़्यादा है, तो आपको 18% GST देना होगा। (पहले यह 28% था)

आज का सबक: अगर आप बजट यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसा होटल चुनें जिसका किराया ₹7,500 से कम हो, इससे आप सीधे-सीधे GST पर 6% की बचत कर सकते हैं।

2. रेस्टोरेंट में खाने पर कितना लगता है GST?
यहाँ नियम और भी सरल है। अब AC या Non-AC का कोई बड़ा चक्कर नहीं है।

  • किसी भी रेस्टोरेंट (चाहे वह होटल के अंदर हो या बाहर) में खाने पर अब एक समान 5% GST लगता है।
  • लेकिन एक शर्त है: इस 5% GST वाले रेस्टोरेंट को 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' (ITC) का लाभ नहीं मिलता है। आसान भाषा में कहें तो, रेस्टोरेंट अब अपनी लागत पर चुकाए गए टैक्स को वापस क्लेम नहीं कर सकता।

इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ?
इस नियम से सीधे-सीधे ग्राहकों को फ़ायदा हुआ। पहले रेस्टोरेंट 18% तक GST वसूलते थे, जो अब घटकर सिर्फ 5% रह गया है। हालांकि रेस्टोरेंट मालिक कहते हैं कि ITC हटने से उनकी लागत बढ़ गई है, लेकिन ग्राहकों के लिए बिल पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है।

एक और ज़रूरी बात:
अगर आप किसी ऐसे महंगे होटल (जहाँ कमरे का किराया ₹7,500 से ज़्यादा है) के रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो वहाँ आपसे 18% GST वसूला जा सकता है, क्योंकि उन्हें ITC का लाभ मिलता है।

तो अगली बार जब आपके सामने बिल आए, तो एक जागरूक ग्राहक की तरह उस पर लगे GST को ज़रूर चेक करें। यह छोटी सी जानकारी आपकी यात्रा को और भी किफायती बना सकती है

--Advertisement--