दो पाकिस्तानी बच्चे नहीं लौट सके घर, पाक उच्चायोग ने नहीं भेजा आदेश, वापस भेजा फरीदकोट

29 03 2024 28fdk 14 28032024 639

फरीदकोट: 19 महीने पहले गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले पाकिस्तान के दो बच्चे गुरुवार को अपने वतन नहीं लौट सके क्योंकि अटारी सीमा पर पाकिस्तान उच्चायोग ने पाकिस्तान को यात्रा आदेश नहीं भेजा।

गौरतलब है कि 31 अगस्त 2022 को पाकिस्तान के लाहौर निवासी दो लड़के अब्बास और हसन अली गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए थे, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. दोनों फरीदकोट बाल सुधार गृह में रह रहे थे। अप्रैल 2023 को दोनों बच्चों को कोर्ट ने बरी कर दिया. इसके बाद से वे रिहाई का इंतजार कर रहे थे.

कानूनी सहायता अधिकारियों ने कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एनएस शेखावत ने फरीदकोट जेलों के दौरे के दौरान इन बच्चों की रिहाई की गुहार लगाई थी. हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद जिला विधिक सहायता प्राधिकरण ने इन बच्चों को रिहा कराने का प्रयास किया. इन्हें गुरुवार को पाकिस्तान भेजा जाना था. इसके मुताबिक टीम दोनों बच्चों को लेकर सुबह अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर पहुंची. पाकिस्तानी यात्रा आदेश वहां नहीं पहुंच पाने के कारण शाम को दोनों बच्चों को वापस फरीदकोट बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इसकी पुष्टि बाल सुधार गृह के अधीक्षक राज कुमार ने की है. उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों को अब दिल्ली से पाकिस्तान उच्चायोग से पाकिस्तान यात्रा आदेश मिलने के बाद ही पाकिस्तान भेजा जाएगा।