आतंक के आरोप में जेल में बंद दो उम्मीदवार जीते, क्या ले सकते हैं शपथ?, जानिए क्या हैं नियम?

लोकसभा चुनाव 2024:  लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। अब नई सरकार बनाने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है. इस चुनाव में कुछ मामले चौंकाने वाले हैं. इसमें जेल में बंद उम्मीदवार चुनाव लड़ना और जीतना शामिल है। खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह के अलावा आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में पांच साल तक तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी नेता अब्दुल रशीद ने भी जीत हासिल की. लेकिन अब इसमें अजीब स्थिति पैदा हो गई है और इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं. 

डिब्रूगढ़ जेल में कैद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से चुनाव जीता, जबकि शेख अब्दुल रशीद ने निर्दलीय होने के बावजूद बारामूला (कश्मीर) लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराया। दोनों आतंकी गतिविधियों के आरोप में अलग-अलग राज्यों की जेलों में बंद हैं। कानूनी तौर पर कहें तो अपराध बहुत गंभीर हैं। लेकिन संविधान जेल में बंद लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, इसलिए वह जीत गए। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा?

यहां तीन मुख्य चीजें जटिल हैं।

  • क्या वे शपथ ले सकते हैं?
  • क्या इसके लिए उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा?
  • या फिर जेल में रहकर सरकार चलाएंगे?

पहले प्रश्न से शुरू करते हुए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, कोई भी भारतीय जो कम से कम 18 वर्ष का हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, चुनाव लड़ सकता है। जो कैदी जेल में हैं या कानूनी हिरासत में हैं वे भी इस श्रेणी में आते हैं, भले ही आरोप साबित न हुए हों। इसीलिए इंजीनियर रशीद और अमृतपाल सिंह को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार, हर सांसद और विधायक में से लगभग एक तिहाई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सांसद और विधायक किसी भी अपराध में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना होगा. इस निर्णय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को वस्तुतः निरस्त कर दिया। जो दोषी सांसदों को अपनी सजा के खिलाफ अपील करने के लिए तीन महीने का समय देता है। 

इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंजीनियर रशीद या अमृतपाल सिंह अपने आरोपों में दोषी पाए गए, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से लोकसभा में अपनी सीटें खाली करनी होंगी। सबसे बड़ा कारण उनके अपराध की गंभीरता है.

किस पर क्या आरोप है?

राशिद गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत जेल में हैं। 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राशिद को टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. वह देश के इतिहास में पहले नेता थे जिन पर आतंकवादी गतिविधियों का आरोप लगा था। इसी तरह खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जेल में हैं। दोनों पर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का आरोप है, जो भारी पड़ सकता है।

क्या वह कसम खा सकता है?

जेल में बंद निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमतौर पर शपथ लेने के लिए अस्थायी रूप से जमानत या पैरोल पर रिहा किया जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं. उदाहरण के लिए, वर्ष 2020 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए बसपा नेता अतुल राय को पैरोल पर रिहा कर दिया। यूपी में 2022 में विधानसभा की शपथ लेने के लिए सपा विधायक नाहिद हसन को जमानत पर रिहा कर दिया गया. 

अतीत की कुछ पुरानी मिसालों के मुताबिक, अमृतपाल और राशिद दोनों को अस्थायी छूट मिल सकती है, ताकि वे लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले सकें।

तो क्या ये नेता जेल से अपना कर्तव्य निभाएंगे….?

तो क्या कानूनी तौर पर सांसद और विधायक ऐसा कर सकते हैं, ये सवाल थोड़ा पेचीदा है. इस प्रकार कई तरीके हैं, जिनके माध्यम से ऑनलाइन बैठकें आयोजित की जा सकती हैं और निर्णय लिए जा सकते हैं। जेल में बंद विधायक या सांसद अपनी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों, कानूनी टीम और परिवार के सदस्यों से विभिन्न समस्याएं सुन और समझ सकते हैं। लेकिन- वे संसद के सत्र में हिस्सा नहीं ले सकते. इसके अलावा एक समस्या यह भी हो सकती है कि वे लोगों से सीधे संवाद नहीं कर पाते.

विभिन्न जेलों में मैनुअल होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि एक कैदी कितने लोगों से मिल सकता है। इसका समय भी तय है. यह भी नेता की जरूरतों को पूरा करने में बाधक है. एक कठिनाई यह होगी कि कुछ मुद्दे संवेदनशील होते हैं, और जेल में रहते हुए उन पर अमल नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर कई व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं.