मीरजापुर, 13 दिसंबर (हि.स.)। प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 एवं उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के मुख्य प्रावधानों पर आधारित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडलायुक्त डॉ. मुथु कुमार स्वामी बी., राजाराम साहब (एसआरपी आरटीआई), सेवानिवृत्त आईएएस वी.के. गंगवार, और स्टेट रिसोर्स पर्सन डॉ. राहुल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया।
मंडलायुक्त डॉ. मुथु कुमार स्वामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूचना और जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को मांगी गई जानकारी समयबद्ध तरीके से प्रदान करें। उन्होंने अधिकारियों को अधिनियम की गहन जानकारी प्राप्त करने की सलाह भी दी।
मुख्य निरीक्षक वीके गंगवार ने बताया कि उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के तहत 406 विभागीय और 10 कॉमन सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इन सेवाओं का समयबद्ध निस्तारण अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर 5000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है।
कार्यक्रम के दौरान विंध्याचल मंडल के निरीक्षक रवि शंकर चतुर्वेदी ने अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों और आरटीआई ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र तिवारी ने किया।