24 घंटे नेटवर्क बंद रहने पर ग्राहकों को देना होगा मुआवजा; TRAI की नई गाइडलाइंस की घोषणा

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ट्राई की नई गाइडलाइंस: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए नियमों के मुताबिक, 24 घंटे से ज्यादा समय तक टेलीकॉम सेवा बंद रहने पर टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। ये नए नियम 6 महीने बाद लागू होंगे.

जुर्माने की राशि बढ़ाई गई
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए नियमों के मुताबिक, गुणवत्ता के सभी मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनियों को जुर्माना भी देना होगा। जिसके तहत जुर्माने की राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है.

जानिए उपभोक्ताओं को कैसे मिलेगी राहत
यदि कोई टेलीफोन सेवा 12 घंटे से अधिक समय तक बंद रहती है तो उसे एक दिन माना जाएगा। नेटवर्क आउटेज की स्थिति में, टेलीकॉम ऑपरेटरों को पोस्टपेड ग्राहकों के लिए बिल में छूट देनी होगी और प्रीपेड ग्राहकों के लिए कनेक्शन के दिन बढ़ाने होंगे। टेलीकॉम ऑपरेटरों को अपनी सेवाएं ठीक करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है.

संशोधित नियमों में सेवा गुणवत्ता मानक (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवाओं के तहत नियमों के उल्लंघन के विभिन्न मानदंडों के लिए श्रेणी-वार 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 10 लाख रुपये का जुर्माना तय किया गया है। मानक।