देश में ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अगर इन नियमों को तोड़ा जाता है तो भारी जुर्माना लगाया जाता है। इन्हीं नियमों में से एक नियम है हेलमेट पहनना। बिना हेलमेट के बाइक चलाते पकड़े जाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे इस नियम से पूरी तरह आजादी दी गई है। अगर वो लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस की नजरों के सामने से गुजरते हैं तो पुलिस उन्हें नहीं रोकेगी क्योंकि सरकार ने उन्हें बिना हेलमेट के भी गाड़ी चलाने की आजादी दे दी है। जानिए ऐसा क्यों है?
इन लोगों को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है
हम बात कर रहे हैं सिख समुदाय की। भारत में सिख समुदाय के लोगों को बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने की अनुमति है। इसकी वजह यह है कि सिख समुदाय के लोग अपने सिर पर पगड़ी जरूर पहनते हैं। कई परतों से बंधी पगड़ी पर हेलमेट फिट नहीं बैठता। इसी वजह से वे हेलमेट नहीं पहन सकते। इसके अलावा लोगों की सुरक्षा के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने का नियम बनाया गया है। हेलमेट सिर को गंभीर चोटों से बचाने का काम करता है। सिख समुदाय के लोगों के लिए यह काम उनकी पगड़ी से होता है।
दुर्घटना के समय सरदार लोगों की पगड़ी हेलमेट का काम करती है और उनके सिर को गंभीर चोटों से बचाती है। इसी वजह से सरकार ने इस समुदाय के लोगों को हेलमेट पहनने से छूट दी है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वह अपने सिर पर हेलमेट नहीं पहन सकता है तो उसे भी इस नियम से छूट दी गई है। लेकिन छूट पाने के लिए सबूत दिखाना जरूरी है।
देश में हेलमेट को लेकर ये हैं नियम
आपको बता दें कि भारत में हेलमेट रेगुलेशन और कानून के अनुसार, देश में सभी दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस नियम की धारा 129 के अनुसार, अगर आप बिना हेलमेट पहने बाइक या कोई अन्य दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपसे 5000 रुपये तक का चालान वसूला जा सकता है। साथ ही, आपका ड्राइविंग लाइसेंस तीन साल के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, अगर दोपहिया वाहन पर 4 साल से अधिक उम्र का कोई बच्चा सवार है, तो उसके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसी तरह, सवार के पीछे बैठे किसी भी सह-यात्री के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है।