ट्रैफिक नियम: इस सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने पर कटेगा 10,000 रुपये का चालान, यहां देखें पूरी जानकारी

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PUC सर्टिफिकेट: सड़क पर गाड़ी चलाने के बाद आपको कई ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है। इनका उल्लंघन करने पर पुलिस भारी चालान काटती है। बाइक चलाते या चलाते समय आपको कई ऐसे दस्तावेज साथ रखने पड़ते हैं जो ट्रैफिक नियमों के मुताबिक जरूरी होते हैं। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ी का इंश्योरेंस जैसी चीजें शामिल हैं। एक और चीज है, जिसके बिना अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. जबकि इसे बनाने की लागत मात्र सौ रुपये है.

पीयूसी प्रमाणपत्र आवश्यक है

अब अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि हम यहां किस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। दरअसल, यहां हम बात कर रहे हैं पीयूसी सर्टिफिकेट की, जिसे आम भाषा में प्रदूषण सर्टिफिकेट कहा जाता है। अगर आप इसके बिना गाड़ी चलाते हैं तो आपका 10,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है. मोटर वाहन अधिनियम में इसके लिए प्रावधान है और जब भी प्रदूषण प्रमाणपत्र समाप्त हो जाता है, तो इसे तुरंत बनाना आवश्यक है।

ऐसे बनाएं सर्टिफिकेट

कार के लिए यह पीयूसी सर्टिफिकेट एक साल के लिए वैध होता है, जबकि बाइक के लिए यह तीन महीने के लिए वैध होता है। हर तीन महीने में आपको नया पीयूसी बनवाना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस आपका भारी चालान काट सकती है. इसका शुल्क कार के लिए लगभग 100 रुपये और बाइक या स्कूटर के लिए 70 या 80 रुपये है। प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने में मात्र पांच से 10 मिनट का समय लगता है।

प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको पीयूसी सेंटर जाना होगा, जो आपको सभी पेट्रोल पंप पर मिल जाएगा. यहां आपके वाहन की जांच की जाती है और फिर प्रदूषण प्रमाणपत्र दिया जाता है। जिस वाहन का प्रदूषण स्तर अधिक होता है उसका पीयूसी नहीं बनता है। अगर आपने भी अभी तक ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो तुरंत बनवा लें, नहीं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.