Traffic Challan: ट्रैफिक पुलिस इन वाहनों का काट रही है 10,000 रुपये का चालान, तैयार रखें ये कागजात!

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दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग और प्रदूषण ने कहर मचा रखा है। राष्ट्रीय राजधानी की हवा इतने खराब स्तर पर पहुंच गई है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है। जो बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है।

ऐसे में यहां वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच जोर-शोर से कर रही है। पिछले शुक्रवार को पुलिस ने बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चलने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। और 4,855 वाहनों पर कुल 4.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

अगर आप भी वाहन चलाते हैं तो एक बार चेक कर लें कि आपके वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या नहीं. क्योंकि बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का चालान का प्रावधान है. बिना वैध पीयूसी के वाहन चलाते पकड़े जाने पर पहली बार 1,000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. लेकिन परिवहन विभाग का यह भी कहना है कि अगर वाहन चालक पीयूसी सर्टिफिकेट पेश नहीं करता है तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल या दोनों हो सकते हैं.

PUC सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें: सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सुविधा पेट्रोल पंपों पर आसानी से उपलब्ध है।

पीयूसी सर्टिफिकेट सेंटर: हर पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र बनाए गए हैं। जहां आपको अपने वाहन के प्रदूषण स्तर की जांच करानी होगी और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा।

कितनी है फीस: कार के लिए इसकी फीस लगभग 110 रुपये और दोपहिया वाहन के लिए 80 रुपये है।