टोल टैक्स: लोकसभा चुनाव तक टोल टैक्स में नहीं होगी बढ़ोतरी, चुनाव आयोग ने इस वजह से लगाई रोक

टोल टैक्स: चुनाव आयोग ने 2024 के लिए नई टोल दरें लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी है. ईसीआई ने एनएचएआई को जारी एक अधिसूचना में कहा है कि नई दरें लोकसभा चुनाव के बाद ही लागू की जानी चाहिए।

देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सात चरणों में मतदान होना है। चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान कराने का फैसला किया है। जब वोटों की गिनती 4 जून को होगी. ऐसे में चुनाव आयोग का पूरा ध्यान चुनाव की तैयारियों पर है.

एक अप्रैल को देशभर के ज्यादातर टोल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स पांच फीसदी की सीमा तक बढ़ाया जाना था, जिस पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने चुनाव आयोग के हवाले से बताया कि चुनाव आयोग ने एनएचएआई से टोल शुल्क बढ़ोतरी को स्थगित करने को कहा है. चुनाव आयोग ने इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के संचार के जवाब में यह निर्णय लिया है।

इससे पहले, राजमार्ग डेवलपर्स के निकाय नेशनल हाईवे बिल्डर्स फेडरेशन (एनएचबीएफ) ने रविवार को एनएचएआई को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि परियोजना निदेशकों ने 29 मार्च, 2024 को संशोधित टोल/शुल्क प्रकाशित नहीं होने के बारे में सूचित किया था। स्थानीय अखबारों के मुताबिक, टोल दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होनी थीं. लेकिन अब चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव तक इस पर रोक लगा दी है.