‘तलाक लेने के लिए कोर्ट आना होगा, नोटरी को कोई अधिकार नहीं…’ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश कोर्ट: एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि ‘अगर शादीशुदा हैं और अलग होना चाहते हैं तो वे सिर्फ एक-दूसरे से सहमत नहीं हो सकते, तलाक लेने के लिए कोर्ट आना होगा. क्योंकि तलाक को तीन तलाक के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता.’ हाई कोर्ट ने कहा कि ‘अगर दो शादीशुदा लोग स्वेच्छा से अलग होने का समझौता करते हैं तो इसे कानून की नजर में तलाक नहीं माना जा सकता.’

महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत की है

मध्य प्रदेश के भोपाल में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ धारा 498 के तहत दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पति ने शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में अपील की। पति ने कोर्ट में दावा किया कि गुजरात के वडोदरा में पति-पत्नी दोनों ने मिलकर छोड़ने का फैसला किया था और इसके लिए दोनों के बीच एक एग्रीमेंट भी तैयार किया गया था. जिसके बाद पत्नी द्वारा मेरे खिलाफ धारा 498-ए के तहत दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया. चूँकि हमने अलग होने का समझौता कर लिया है, इसलिए इस शिकायत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि शिकायतकर्ता अब मेरी पत्नी नहीं है।

तलाक के लिए कोर्ट आना अनिवार्य: हाईकोर्ट

इस मामले में हाई कोर्ट के सामने कुछ कानूनी सवाल उठाए गए थे जिसमें कहा गया था कि अगर आपसी अलगाव होता है तो क्या इसे कानूनी तौर पर तलाक माना जा सकता है? क्या ऐसे समझौते के बाद दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की जा सकती है? अगर साथ रहते हुए दहेज उत्पीड़न होता है तो क्या कोई महिला तलाक के बाद भी शिकायत दर्ज करा सकती है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गुरपालसिंह अहलूवालिया ने अपने फैसले में कहा कि यदि कानूनी विवाह है, तो तलाक के लिए अदालत में आना अनिवार्य है, क्योंकि आवेदक जोड़ा मुस्लिम नहीं है, उनके बीच अदालत के बाहर अलग होने के लिए किसी भी तरह का समझौता हो सकता है। इसे कानूनी तलाक नहीं माना जा सकता.

नोटरी तलाक नहीं दे सकता

एक नोटरी सिर्फ एक समझौता करके तलाक नहीं दे सकता। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अगर शादीशुदा जोड़े के साथ रहने के दौरान दहेज का खर्च आया हो तो तलाक के बाद भी महिला पिछले अपराध के संबंध में शिकायत दर्ज करा सकती है। जिसके चलते पति के खिलाफ दहेज की कार्रवाई जारी रहेगी।