अपहरण मामले के दोषी को तीन साल की सजा

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रांची, 28 सितंबर (हि.स.)। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को दोषी मोनजुरूल उर्फ मो. मनजीर आलम को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी। अदालत ने आरोपित को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया है। घटना को लेकर हिंदपीढ़ी निवासी ने हिंदपीढ़ी थाना में 2019 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपित पर शादी की नियत से नाबालिग का अपहरण करने एवं दुष्कर्म के आरोप था। इसी मामले में जांच अधिकारी ने चार्जशीट भी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने सिर्फ अपहरण में दोषी पाकर सजा सुनाई है।