पैथोलॉजी लैबों पर जांच को धमकी सीईएएस टीम, पंजीकरण प्रमाण न मिलने पर दो लैबों को नोटिस

देहरादून, 05 जुलाई (हि.स.)। क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सेक्शन की टीम ने शुक्रवार को देहरादून में संचालित डॉ. संजना नौटियाल पैथोलॉजी लैब, सीएमआई हॉस्पिटल में संचालित पैथोलॉजी लैब, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, सुश्रुत हॉस्पिटल में संचालित टाटा वन एमजी ब्लड कलेक्शन सेंटर, अवस्थी पैथोलॉजी लैब में जाकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी लैबों से पंजीकरण प्रमाणपत्र, पैथोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन और ब्लड कलेक्शन सेंटर की जानकारी ली। प्रमाण न दिखाने पर दो पैथोलॉजी लैब को नोटिस जारी किया।

निरीक्षण के उपरांत अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सीएस रावत ने बताया कि सुश्रुत हॉस्पिटल में संचालित टाटा वन एमजी ब्लड कलेक्शन सेंटर के पास क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत पंजीकरण का प्रमाण नहीं पाया गया और लैब टेक्नीशियन न होने पर लैब को नोटिस जारी किया गया। अवस्थी पैथोलॉजी लैब में निरीक्षण के दौरान वहां कार्यरत लैब टेक्नीशियन का पंजीकरण पैरामेडिकल काउंसिल में ना होने के कारण नोटिस जारी किया गया। डॉ. संजना नौटियाल पैथोलॉजी लैब, सीएमआई हॉस्पिटल में संचालित पैथोलॉजी लैब को कलेक्शन सेंटर से संबंधित सूची उपलब्ध कराने के साथ डेंगू जांच से संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए।

मरीजों की अनावश्यक न कराएं जांच, नियत शुल्क ही लें वरना होगी कार्रवाई

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय जैन ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर जनपद के समस्त लैबों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने समस्त ब्लड कलेक्शन सेंटर की सूची विभाग को अवलंब उपलब्ध कराएं। समस्त लैब तथा ब्लड कलेक्शन सेंटर सीईए एक्ट में अनिवार्य रूप से पंजीकृत किए जाएंगे। सभी लैबों को जांच एवं उनके नियत दरों की सूची अपने संस्थान में चस्पा करनी होगी। उन्होंने बताया कि सभी लैबों को निर्देश जारी किए गए हैं कि मरीजों की अनावश्यक जांच ना कराएं तथा नियमानुसार नियत शुल्क से अधिक ना लें। निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।