नवादा, 13 अप्रैल(हि .स.)। लोक सभा आम निर्वाचन 2024 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नवादा के आदेश के आलोक में 14.03.2024 से 15.03.2024 तक शस्त्र सत्यापन के लिए सामाचार पत्रों के माध्यम से सभी अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थानों में उपस्थित होकर अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए सूचना दी गयी थी। साथ ही इसकी सूचना बस पड़ाव, सभी थाना भवन, प्रखंड कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकाया गया था। उक्त सूचना के बावजूद कुछ शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है।
शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं करने वाले सभी अनुज्ञप्तिधारियों को निदेश दिया गया है कि अनियमितता के लिए प्रत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर अपना स्पष्टीकरण अद्यतन साक्ष्य सहित समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम के तहत रद्द कर दी जायेगी। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई कर अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है। सभी संबंधित थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया है कि वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा अभी तक अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है, के शस्त्र को तत्काल प्रभाव से जप्त कर मालखाना में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।