Ola Electric को CCPA से तीसरा नोटिस, कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

Ola Electric

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (Ola Electric Mobility) को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) से तीसरा नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस उपभोक्ता शिकायतों की जांच के लिए अतिरिक्त जानकारी मांगने के संबंध में है। ओला इलेक्ट्रिक ने बताया कि यह नोटिस उन्हें 10 जनवरी 2025 को ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ।

तीसरा नोटिस क्यों जारी हुआ?

  • CCPA ने 10,466 उपभोक्ता शिकायतों की जांच के तहत यह नोटिस जारी किया। ये शिकायतें जुलाई 2023 से अगस्त 2024 के बीच राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज की गई थीं।
  • CCPA ने शुरुआती जांच में पाया कि:
    • उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हुआ।
    • कंपनी के विज्ञापन भ्रामक थे।
    • सर्विस में खामियां थीं।
  • इसके बाद CCPA ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 19(1) के तहत अपने जांच महानिदेशक को विस्तृत जांच के निर्देश दिए।

पिछले नोटिस और हाई कोर्ट का फैसला

  • CCPA ने ओला इलेक्ट्रिक को इससे पहले अक्टूबर और दिसंबर 2024 में नोटिस जारी किए थे।
  • ओला इलेक्ट्रिक ने इन नोटिसों को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
  • हाई कोर्ट का फैसला:
    • कोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी।
    • जस्टिस आर. देवदास ने कहा कि नोटिस सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।
    • ओला इलेक्ट्रिक मांगे गए डॉक्युमेंट और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।

कोर्ट के बयान पर मुख्य बातें

  1. CCPA अधिकारी का पद सीनियर डायरेक्टर रैंक का है।
  2. यह अधिकारी कानूनी रूप से महानिदेशक द्वारा जांच के लिए अधिकृत है।
  3. ओला का तर्क कि अधिकारी अधिकृत नहीं था, अस्वीकार कर दिया गया।
  4. कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर जांच के लिए सूचना मांगना जांच अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है।

Ola Electric पर उपभोक्ता शिकायतों का दबाव

  • 10,466 शिकायतें उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज की गईं।
  • शिकायतों में:
    • प्रोडक्ट क्वालिटी से जुड़ी समस्याएं।
    • भ्रामक विज्ञापन।
    • सर्विस सपोर्ट में खामियां शामिल थीं।

नोटिस का असर और अगला कदम

  • CCPA ने कंपनी से उपभोक्ता शिकायतों पर विस्तृत जानकारी और जांच के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट मांगे हैं।
  • ओला इलेक्ट्रिक को जांच प्रक्रिया में सहयोग करना होगा और मांगी गई जानकारी प्रदान करनी होगी।