यूपी सरकार का बड़ा फैसला: इन शरणार्थियों को मिलेगी जमीन पर मालिकाना हक, सीएम योगी ने किया ऐलान
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों (Rohingya and Bangladeshi refugees) को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पश्चिम बंगाल के अवैध शरणार्थियों को छोड़कर, जो लोग वर्षों से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और विभिन्न कारणों से उनके पास भूमि का मालिकाना हक नहीं है, उन्हें अब जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा। इस फैसले के दायरे में अफगान शरणार्थी और बांग्लादेशी शरणार्थी शामिल हैं।
हाल ही में, गाजियाबाद Ghaziabad में उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) कार्यालय द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों के एक शिविर का दौरा करने और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ देने के प्रस्ताव पर बहस छिड़ी थी। हालांकि, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी शरणार्थियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, यह निर्णय उन शरणार्थियों को लक्षित करता है जो पहले से ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों, जैसे कि गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा और अन्य इलाकों में शिविरों में वर्षों से रह रहे हैं। ये लोग राष्ट्रीयता और उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर चिंहित किए जाएंगे।
क्या हैं इस फैसले के मुख्य बिंदु?
यह कदम यूपी सरकार द्वारा शरणार्थियों को मुख्यधारा में लाने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है, हालांकि इस पर रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित राजनीतिक बहसों को देखते हुए और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी।
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