जयपुर, 25 मई (हि.स.)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने लोकसभा आम चुनाव – 2024 के दौरान राज्य में 25 लोकसभा क्षेत्रों और बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव के मतों की गिनती की प्रक्रिया और मतगणना केंद्र की व्यवस्था के बारे में शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने मतगणना की तैयारियों के विषय में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। गुप्ता ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए सभी 29 मतगणना केन्द्रों पर कूलिंग की समुचित व्यवस्था और पूरे मतगणना स्थल पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मतगणना कार्मिकों और काउंटिंग एजेंट्स की सुविधा के लिए प्रत्येक मतगणना कक्ष में शीतल पेयजल, मेडिकल किट तथा कूलर की व्यवस्था की जाए। सभी मतगणना केन्द्रों पर मीडिया सेंटर में मीडियाकर्मियों के लिए भी कूलिंग की समुचित व्यवस्था की जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों के ओर से नामित मतगणना एजेंट्स की सूचियां 31 मई शाम पांच बजे तक प्राप्त कर लें। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एजेंट्स की योग्यता की जांच कर सूचियों को अंतिम रूप दें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को मतगणना केंद्र में सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मतगणना के दिन को पूरे राज्य में ड्राइ डे घोषित किया गया है। गुप्ता ने कहा कि मतगणना से पहले सभी सीयू, वीवीपैट मशीनों और संबंधित दस्तावेजों को स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर काउंटिंग हॉल तक लाने और मतगणना पश्चात वापस स्ट्रॉन्ग रूम तक ले जाने की कार्यवाही की निर्बाध सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित की जाए। इस अवधि की सीसीटीवी कवरेज उम्मीदवार अथवा उनके एजेंट मतगणना हॉल में टीवी/ मॉनिटर पर देख सकेंगे। काउंटिंग हॉल में संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरा या वीडियोग्राफी से मय दिनांक और समय की मोहर के साथ कवरेज की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में, ईवीएम या मतपत्रों पर प्रदर्शित वास्तविक वोटों की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पुलिस मतगणना के विषय में अफवाहों को प्रभावहीन करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान पर निगरानी रखेगी और किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक पोस्ट पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। मतगणना के दौरान एवं चुनाव के परिणाम घोषित होने के पश्चात कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग, पुलिस बंदोबस्त, पार्किंग व्यवस्था आदि के लिए उचित प्रबंध जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार मतगणना के पश्चात विजय जुलूस, हर्ष फायरिंग, डीजे वाहन का प्रयोग, वाहन रैली आदि जैसे आयोजनों पर रोक लगाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने लोकसभा आम चुनाव – 2024 के दौरान राज्य में 25 लोकसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की प्रक्रिया और मतगणना केंद्र की व्यवस्था के बारे में शनिवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। इस बैठक में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी), इंडियन नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
गुप्ता ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों बताया कि प्रदेश में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपने-अपने काउंटिंग ऐजेंट्स की सूचियां 31 मई तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में आवश्यक रूप से देने को कहा। उन्होंने एजेंट्स की योग्यता तथा मतगणना प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कानून-व्यवस्था की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति, मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी से निर्देश प्राप्त नहीं करेंगे और न ही किसी तरह का पक्षपात करेंगे। मतगणना स्थल में प्रवेश के लिए वैध प्राधिकार-पत्र होने के बावजूद यदि आरओ को मतगणना हॉल में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में उचित संदेह है, तो वह उसकी तलाशी ले सकता है।
गुप्ता ने कहा कि मतगणना हाल के बाहर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी और किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतों की गिनती व्यवस्थित तरीके से करवाना सुनिश्चित करने के लिए आरओ पूर्ण व्यवस्था और अनुशासन रखेंगे। मतगणना केंद्र के अंदर आयोग के पर्यवेक्षकों और काउंटिंग डेटा प्रसारित करने के आधिकारिक उपयोग के लिए आवश्यक उपकरणों के अतिरिक्त किसी भी मोबाइल फोन, आई-पैड, लैपटॉप अथवा किसी भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिकृत मीडियाकर्मियों के लिए मतगणना केंद्र पर एक पृथक कक्ष में मीडिया सेंटर पर टेलीफोन, कम्प्यूटर एवं इंटरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मीडियाकर्मियों को मतगणना के नवीनतम रूझान एवं परिणाम से अवगत कराने के लिए मीडिया सेंटर में बड़ी एलईडी स्क्रीन पर आयोग की आईटी एप्लिकेशन ट्रेंड-टीवी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इससे मीडियाकर्मियों को एक ही स्थान पर मतगणना के नवीनतम रूझान एवं परिणाम उपलब्ध होंगे। आमजन को मतगणना के रूझान एवं परिणाम से अवगत कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट (https://ceorajasthan.nic.in/) पर भी लिंक दिया गया है। इस लिंक पर प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की मतगणना की राउंडवाइज सूचना उपलब्ध रहेगी। निर्वाचन आयोग के ‘वोटर हेल्पलाइन एप’ पर भी रूझान एवं परिणाम उपलब्ध रहेंगे।
गुप्ता ने बताया कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू होगी। डाक मतपत्रों के परिणाम की घोषणा अभ्यर्थी वार की जाएगी। पोस्टल बैलेट की मतगणना के आधे घण्टे पश्चात प्रातः 8:30 बजे ईवीएम से मतगणना प्रारंभ होगी। प्रत्येक राउंड पूरा होने पर नियमानुसार उस राउंड के परिणाम की घोषणा की जाएगी तथा अगले राउंड की गिनती प्रारंभ होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ईवीएम के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती 4,033 राउंड में पूरी होगी। मतगणना के लिए कुल 235 कक्ष होंगे, जबकि पोस्टल बैलट के लिए 62 कक्ष होंगे। ईवीएम के मतों की गणना के लिए 2,713 टेबल्स और पोस्टल बैलेट एवं ईटीबीपीएस से डाले गए मतों की गणना के लिए 800 टेबल्स लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मतगणना टेबल्स के लिए कुल 3,500 माइक्रो आब्जर्वर नियुक्त किए हैं। प्रदेश में मतगणना के लिए 1,200 से ज्यादा एआरओ की ट्रेनिंग हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुल 56 मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ईवीएम की मतगणना टेबल पर काउंटिंग सुपरवाईजर, काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग स्टाफ तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा। इसी प्रकार, पोस्टल बैलेट की गणना टेबल पर एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी, एक काउंटिंग सुपरवाईजर, दो काउंटिंग असिस्टेंट तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा। माइक्रो ऑब्जर्वर केन्द्र सरकार के विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे। गुप्ता ने बताया कि ईवीएम/पोस्टल बैलेट की टेबल पर अभ्यर्थी के काउंटिंग एजेंट भी रहेंगे। स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना हॉल तक मशीनें पहुंचने के लिए पृथक-पृथक मार्ग/ रास्ता/ व्यवस्था निर्धारित की गई है, जिसका सीसीटीवी कवरेज होगी। इलेक्शन ऑब्जर्वर के अतिरिक्त किसी को भी मतगणना हॉल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। केवल रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और काउंटिंग सुपरवाइजर जो ईटीपीबीएमएस से जुड़े हैं, वह केवल ईटीपीबीएमएस सिस्टम ओपन करने के लिए ओटीपी के लिए मोबाइल ले जा सकेंगे तथा इसके पश्चात मोबाइल बंद कर प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराएंगे।