बांग्लादेश में आख़िर आरक्षण किसे मिले, इस पर हंगामा; इसका कनेक्शन पाकिस्तान से भी

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बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा व्यवस्था ख़त्म करने की मांग को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन हिंसक हो गया है. कुछ समय पहले देशभर में शुरू हुए इस आंदोलन में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने चिंताजनक कानून व्यवस्था की स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए देशव्यापी कर्फ्यू लगाने और सेना तैनात करने का फैसला किया है। प्रदर्शनकारी छात्र हाथों में लाठी-डंडे और पत्थर लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं और बसों और निजी वाहनों को आग के हवाले कर रहे हैं. पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ झड़प में अब तक 2500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो चुके हैं. देश में फिलहाल मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। 

भारत ने इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों को बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि पड़ोस में रहने वाले 15,000 भारतीय सुरक्षित हैं, जिनमें लगभग 8,500 छात्र शामिल हैं। शुक्रवार रात 8 बजे तक 125 छात्रों समेत 245 भारतीय बांग्लादेश से लौट आए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आख़िर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश में हालात इतने ख़राब हो गए हैं? आपको बता दें कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद शुरू हुआ जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी कोटा को बरकरार रखा गया था. छात्रों और शिक्षकों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद 2018 में बांग्लादेश में कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। 

आरक्षण किसे मिलता है?
बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तान से देश की आजादी के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि यह प्रणाली भेदभावपूर्ण है और प्रधान मंत्री शेख हसीना के समर्थकों को लाभ पहुंचाती है, जिनकी अवामी लीग पार्टी ने मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। वहीं शेख हसीना ने आरक्षण व्यवस्था का बचाव किया है. 

बांग्लादेश में नहीं है कोटा व्यवस्था
बांग्लादेश में छात्र नौकरियों में इस 30 फीसदी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं. वे सवाल कर रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी को लाभ क्यों दिया जाना चाहिए। वे पूरी तरह से योग्यता आधारित भर्ती की मांग कर रहे हैं। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित करने के बाद बांग्लादेश में वर्तमान में कोई आरक्षण प्रणाली लागू नहीं है। बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार ने 2018 में नौकरियों में सभी आरक्षण खत्म कर दिए। 2018 से कोई कोटा नहीं था. 

याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने 2021 में उच्च न्यायालय का रुख किया और सिविल सेवाओं में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण वापस पाने के लिए मुकदमा लड़ा। तीन साल तक मामले की सुनवाई के बाद 1 जुलाई को हाईकोर्ट ने 30 फीसदी आरक्षण कोटा बरकरार रखा. हाई कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 16 जुलाई को एक याचिका दायर की गई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते हाई कोर्ट के आदेश को चार हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया था. मुख्य न्यायाधीश ने प्रदर्शनकारी छात्रों से कक्षाओं में लौटने को कहा और यह भी कहा कि अदालत चार सप्ताह में फैसला करेगी.