दिल्ली: राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ याचिका को जनहित याचिका माना जाएगा

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बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.

स्वामी ने याचिका में कहा है कि कोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की याचिका रद्द करने का आदेश दे. जब अदालत ने स्वामी की याचिका को जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में मानने के लिए कहा, तो स्वामी ने जवाब दिया कि अदालत इसे जैसा उचित समझे, सुन सकती है। यह भारत सरकार से जुड़ा मामला है, मैं अपने व्यक्तिगत लाभ के कारण कोई आवेदन नहीं कर रहा हूं। मेरे द्वारा गृह मंत्रालय को भेजी गई शिकायत स्वीकार कर ली गई है और राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है. हालांकि, मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है और न ही उन्हें कोई जानकारी दी गई है.

राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप

वकील सत्या सभरवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 6 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया था. जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश सरकार को बताया है कि वह ब्रिटेन के नागरिक हैं। उन्होंने भारतीय नागरिक बनकर संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया है। इसलिए अब उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता. गृह मंत्रालय को बार-बार रिपोर्ट करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई.