फतेहाबाद, 19 सितंबर (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने वीरवार को छीनाछपटी के एक मुकदमा में सुनवाई करते हुए दोषी बलविन्द्र उर्फ काली पुत्र अमर सिंह निवासी गुरूनानकपुरा मोहल्ला फतेहाबाद को बुजुर्ग महिला से छीनाछपटी करके सोने की बाली छीनने के आरोप में धारा 379ए व 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 5 वर्ष की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना की सुनाई गई है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमा की पैरवी उप जिला न्यायवादी अरूण कुमार द्वारा की गई। जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल ने बताया कि 31 मार्च 2021 को ज्योति रानी ने बस स्टैंड चौकी, शहर थाना फतेहाबाद में एक शिकायत दी थी कि उसकी दादी के साथ दो युवकों द्वारा छीनाछपटी करके सोने की सैन छीन कर फरार हो गए हैं।