पंजाबी यूनिवर्सिटी में नई भर्ती का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है, चुनाव आयुक्त ने उच्च शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी

पटियाला : पंजाबी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। पंजाबी यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (पुटा) की शिकायत पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उच्च शिक्षा विभाग से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है. इस संबंध में कुलपति प्रो. अरविंद ने कहा कि नई नियुक्तियों से संबंधित विज्ञापन चुनाव की घोषणा से पहले का है और इसमें चुनाव संहिता का कोई उल्लंघन नहीं है.

पंजाबी यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (पुटा) के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह और महासचिव मनिदर सिंह ने 28 मार्च को चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भेजकर मांग की थी कि यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों में शिक्षकों की नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी की जाए नियम विरुद्ध है. पत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 13 अगस्त 2015 के पत्र का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जो अधिकारी किसी संगठन के प्रमुख के पद से रिटायर होता है, वह रिटायरमेंट के आखिरी दो से तीन महीने में कोई नियुक्ति नहीं कर सकता. शिक्षक संघ का कहना है कि प्रो. अरविंद को 26 अप्रैल 2021 को 25 अप्रैल 2025 को समाप्त होने वाले तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। पूटा ने मांग की है कि उक्त दोनों संदर्भों में नई नियुक्तियां रोकी जाएं। पूटा की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने पंजाबी यूनिवर्सिटी में भर्तियों को लेकर उच्च शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने पंजाबी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से 2 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की है.

बता दें कि पंजाबी यूनिवर्सिटी ने 19 मार्च को असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए पत्र जारी किया था, जिसके तहत संगीत विभाग, नृत्य विभाग, थिएटर और फिल्म प्रोडक्शन विभाग, एस. सोभा सिंह ललित कला विभाग, संस्कृत और पाली विभाग, पंजाबी विभाग, फारसी उर्दू और अरबी विभाग, पंजाब स्कूल ऑफ लॉ, प्राणीशास्त्र और पारिस्थितिकी विभाग, वनस्पति विज्ञान विभाग, भौतिकी विभाग, रसायन विज्ञान विभाग, राजनीतिक विभाग विज्ञान, समाजशास्त्र और सामाजिक मानवविज्ञान विभाग, दर्शनशास्त्र विभाग, गुरु गोबिंद सिंह धर्म अध्ययन विभाग, भाषाविज्ञान विभाग और पंजाबी शब्दावली विभाग। इसलिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख 1 अप्रैल 2024 है और 16 अप्रैल 2024 तक सभी फॉर्म रजिस्टर ऑफिस में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.