नैनीताल, 13 अप्रैल (हि.स.)। हाई कोर्ट ने खटीमा में चौकी इंचार्ज की ओर से पत्रकार के साथ मारपीट करने व उसे बिना किसी कारण के हवालात में बंद करने के मामले पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार, एसएसपी ऊधमसिंह नगर व एसएचओ खटीमा को घटना के मामले पर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि नियत की है।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार खटीमा निवासी पत्रकार दीपक यादव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनका पुत्र कपिल यादव 21 फरवरी को सात बजे प्लाट में मकान का कार्य देख खटीमा वापस आ रहा था, तभी उसका कुछ बच्चों के साथ कहा सुनी हो गई। इसकी सूचना उनके पुत्र ने उन्हें फोन पर दी। सूचना मिलते ही वे घटनास्थल पर पहुंचे। लेकिन उनसे पहले ही चौकी इंचार्ज संदीप पिलखवाल वहां पहुंच गए।
जब पत्रकार ने इसकी जानकारी चौकी इंचार्ज से चाही तो इंचार्ज ने उनके साथ गली गलौज करके उन्हें गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए और उन्हें हवालात में बंद कर दिया। पुलिस ने फर्जी तरीके से चालान करके उसकी स्कूटी भी सीज कर दी। जब इसकी सूचना अन्य पत्रकार बंधुओं को मिली तो वे उनसे मिलने के लिए थाने गए, लेकिन उन्हें उनसे नही मिलने दिया गया। याचिका में कहा कि इस संबंध में इसकी शिकायत एसएसपी व अन्य से की गई, लेकिन अभी तक उनकी शिकायत पर चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज नही किया गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की कि चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाये।