कनाडा सरकार ने आवासीय संपत्ति खरीदने वाले विदेशी निवेशकों पर प्रतिबंध को अगले दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, जो 2027 तक जारी रहेगा

ओटावा: कनाडा सरकार ने देश में आवासीय संपत्ति खरीदने वाले विदेशी निवेशकों पर प्रतिबंध दो साल के लिए बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध पहले से ही 1 जनवरी 2023 से लागू है और अब इसे 1 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया है. सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट प्रस्तावों में यह घोषणा की है. दरअसल, ऐसी खबरें आ रही थीं कि विदेशी छात्रों और कुछ अन्य लोगों को बड़े शहरों में रहने के लिए घर नहीं मिल रहे हैं. उसी समस्या के समाधान के लिए प्रतिबंध की घोषणा की गई है. अब कनाडा में कोई भी विदेशी निवेशक कंपनी या व्यक्ति मुनाफा कमाने के लिए आवासीय संपत्ति नहीं खरीद सकेगा। कनाडाई नागरिक और स्थायी निवासी (पीआर वाले विदेशी) इस प्रतिबंध से प्रभावित नहीं होंगे।

यहां गौरतलब है कि उपप्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड द्वारा पेश किए गए 39.8 अरब डॉलर के घाटे के बजट में अगले पांच वर्षों के लिए 53 अरब डॉलर के नए खर्च जोड़े गए हैं. इस बजट को आवासीय मकानों और अन्य भवनों के निर्माण पर केंद्रित बताया जा रहा है. इसके अलावा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए ‘हलाल मॉर्टगेज स्कीम’ भी शुरू की है, ताकि इस समुदाय के लोग भी कनाडा में घर खरीद सकें। दरअसल, हलाल बंधक इस्लामी शरीयत के अनुसार डिजाइन किए गए हैं, जिसके तहत ब्याज लेनदेन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सोशल मीडिया पर भी इस योजना का विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसी घोषणा सिर्फ समाज के एक वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है. कनाडा में कुछ वित्तीय संस्थानों के पास पहले से ही ऐसी सुविधाएं हैं।