कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्षकारों की पूरे परिसर का सर्वे कराने की मांग खारिज कर दी

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ज्ञानवापी मस्जिद समाचार :  ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पार्टियों को बड़ा झटका लगा है. वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। वहीं ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि कोर्ट ने पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र के गैर-सुरक्षा क्षेत्र में एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराने की हमारी मांग को खारिज कर दिया है.  

हिंदू पक्षकारों ने याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद का संपूर्ण सर्वेक्षण कराने की मांग की है. 

याचिकाकर्ताओं के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि हम हमारी मांग खारिज करने के कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेंगे और बाद में इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने पर विचार करेंगे. याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि अदालत एएसआई के महानिदेशक को पूरे ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दे। जिसमें जीपीआर, जियो रेडियोलॉजी सिस्टम आदि आधुनिक तरीकों से सर्वे किया जाए। यह सर्वेक्षण मौजूदा इमारत को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए। 

याचिकाकर्ता के वकील रस्तोगी का तर्क है कि ज्ञानवापी मस्जिद प्लॉट नंबर 9130 पर प्लॉट नंबर 9131 और 9132 के बगल में स्थित है, जो भगवान आदि विश्वेश्वर से जुड़ा है। 

हालाँकि, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हिंदुओं की इस मांग का विरोध किया। 

कोर्ट ने अब हिंदू पक्षकारों की मांग खारिज कर दी है, जिसके बाद अब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच सकता है. 

इससे पहले एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद के कुछ हिस्सों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था। हिंदू पक्षकारों का दावा है कि यह मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई है.