नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर हमला करने वाले आरोपी को जमानत दे दी है. आरोपी की पहचान अजय कुमार के रूप में हुई है, जिसने 17 मई को न्यू उस्मानपुर इलाके में कन्हैया कुमार पर उस वक्त हमला किया था, जब कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए आए थे.
यह हमला उस वक्त हुआ जब कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार न्यू उस्मानपुर स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में लोगों से बात कर रहे थे. इसी बीच बैठक के बाद जब कन्हैया लोगों से घिरे हुए थे तो आरोपी शख्स ने आकर पहले तो कन्हैया कुमार को माला पहनाई और फिर अचानक उन पर हमला कर दिया.
इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी अजय कुमार को न्यू उस्मानपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों ने कन्हैया कुमार के साथ बदसलूकी की और उन पर स्याही भी फेंकी. कन्हैया कुमार पर हमले का एक वीडियो भी सामने आया है.
जिसमें साफ दिख रहा था कि बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने कन्हैया कुमार को माला पहनाई और फिर कांग्रेस उम्मीदवार पर स्याही फेंककर हमला करने की कोशिश की. इस बीच जब महिला नेता ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उनसे भी बदसलूकी की और धमकी दी.
महिला नेता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 354, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. अब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरुषि परवाल ने आरोपी अजय कुमार उर्फ रणवीर भट्टी को जमानत दे दी है. उसे रु. 25,000 और इतनी ही राशि का मुचलका भरने पर जमानत दी गई।
आपको बता दें कि, कोर्ट ने आदेश में कहा, ”यह देखते हुए कि वर्तमान एफआईआर में शामिल अपराध 7 साल से कम की कैद से दंडनीय है, साफ पृष्ठभूमि को देखते हुए आरोपी की जमानत के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है.” अभियुक्त, मामले की दलीलें और परिस्थितियाँ, न्यायिक मिसालें।”
एक दिन पहले गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. जहां दिल्ली पुलिस ने अर्जी दाखिल कर आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की.