सोसायटी में धोखाधड़ी कर रिश्तेदारों को दिया 13 लाख का लाभ, दस नामांकित

तरनतारन : सहकारी समिति के सचिव सुरसिंह द्वारा सदस्यों के साथ मिलकर अपने रिश्तेदारों को 13 लाख से अधिक का लाभ पहुंचाने के आरोप में थाना भिखीविंड में दस लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। . इस मामले में महिलाओं का नाम भी शामिल है. 12 जनवरी को सूरसिंह निवासी निशान सिंह ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सहकारी समिति सूरसिंह के सचिव सतबीर सिंह ने समिति सदस्यों के साथ मिलकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है.

उनके परिजनों को 13 लाख 3 हजार 59 रुपये का लाभ दिया है उक्त शिकायत की जांच के बाद एसएसपी के आदेश पर डीएसपी आर्थिक अपराध शाखा व साइबर क्राइम ने सचिव सतबीर सिंह के अलावा, कैशियर मनकीरत सिंह निवासी बल्हेर, सेल्समैन गुरबीर सिंह, अध्यक्ष मुख्तियार सिंह, सदस्य जसविंदर सिंह, उपाध्यक्ष कुलवंत कौर सभी सुरसिंह निवासी , सुभाग सिंह, स्वर्ण सिंह निवासी वीरम, बलदेव सिंह, सुखदेव सिंह निवासी वट्टू भट्टी फिरोजपुर को नामजद किया गया है। इस मामले की आगे की जांच एएसआई हरजीत सिंह कर रहे हैं।