टैक्सपेयर्स 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, टैक्स में होगी भारी बचत…

B48959e8bf4d7b778beb13561888987c

वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं. इस बार वित्तीय वर्ष का अंत सप्ताहांत पर पड़ रहा है। साथ ही शुक्रवार को गुड फ्राइडे का त्योहार भी है. ऐसे में आपके पास टैक्स बचाने के लिए बहुत कम समय बचा है। यदि आप जल्दी कार्रवाई करते हैं, तो महत्वपूर्ण कर बचत की जा सकती है। आइये जानते हैं कैसे.

एक्स

31 मार्च तक अपडेटेड आईटीआर फाइल करें।
वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। यह पिछले वर्षों के लिए अद्यतन आईटीआर दाखिल करने की भी अंतिम तिथि है। अगर आपने वित्त वर्ष 2020-21 या 2021-22 के लिए अपनी आय का गलत विवरण दिया है या कोई आय छूट गई है तो आपके पास एक आखिरी मौका है। 31 मार्च से पहले अपडेटेड आईटीआर फाइल करके आप बाद में ज्यादा टैक्स देने से बच सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)
कंपनी हर महीने आपके मूल वेतन का 12 प्रतिशत ईपीएफ में जमा करती है। यह न सिर्फ टैक्स बचाने का बेहतरीन तरीका है बल्कि आपके भविष्य के लिए भी फायदेमंद है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)
यह सरकार की एक सुरक्षित योजना है। इसमें 15 साल के लिए निवेश किया गया है. 7 साल के बाद आप आंशिक रूप से रकम निकाल सकते हैं. वर्तमान में, पीपीएफ पर लगभग 8 प्रतिशत ब्याज मिलता है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)
यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो थोड़ा जोखिम लेना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। ईएलएसएस फंड शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। इसमें 3 साल का लॉक-इन पीरियड है. इन सभी विकल्पों में आप 1.5 लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं.

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स लाभ का लाभ उठाएं
आयकर अधिनियम की धारा 80EEB के तहत, आप इलेक्ट्रिक वाहन पर लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये का दावा कर सकते हैं।

एडवांस टैक्स की चौथी किस्त
एडवांस टैक्स का भुगतान आयकर बचाने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। यह उन सभी करदाताओं के लिए लागू है जिनका वार्षिक कर (टीडीएस/टीसीएस और मैट काटने के बाद) 10,000 रुपये से अधिक है। एडवांस टैक्स की चौथी किस्त के भुगतान की अंतिम तिथि 15 मार्च थी। अब देर से भुगतान पर ब्याज लगेगा। साथ ही 31 मार्च से पहले भुगतान करना होगा.

बीमा प्रीमियम पर कर छूट
करदाता अपने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती का दावा करके अपनी कर योग्य आय में महत्वपूर्ण कमी का लाभ उठा सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा पर 25,000 रुपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता है। इसके अलावा माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा पर भी 25,000 रुपये की कटौती का लाभ उठाया जा सकता है।

फॉर्म 12बीबी
सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के अंत से पहले अपने नियोक्ता को फॉर्म 12बीबी जमा करना होगा। यह फॉर्म आपके निवेश और खर्चों पर कर लाभ प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है। इसमें आप एचआरए, यात्रा रियायत (एलटीसी) होम लोन ब्याज भुगतान आदि को भी शामिल कर सकते हैं। कंपनी इस जानकारी का उपयोग आपके वेतन से काटे जाने वाले टीडीएस की राशि को कम करने के लिए कर सकती है।

पीपीएफ और एनपीएस खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखें
सभी पीपीएफ और एनपीएस खाताधारकों को वित्तीय वर्ष के अंत से पहले अपने खाते में न्यूनतम राशि जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर खाता निष्क्रिय किया जा सकता है।

ईसीएस डेबिट विवरण अपडेट रखें
यह उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने ईसीएस के माध्यम से बीमा प्रीमियम, एसआईपी या आवास ऋण का भुगतान किया है, आप 31 मार्च से पहले अपने बैंक खाते में ईसीएस डेबिट विवरण की जांच करें।

xx

सरकारी योजनाओं से कम करें टैक्स राशि
आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आप कुल वार्षिक आय से 1.5 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं। इनमें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इक्विटी निवेश पर टैक्स बचाएं
टैक्स बचाने के लिए इक्विटी निवेश एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पूंजीगत लाभ पर लगने वाले टैक्स की जानकारी होना भी जरूरी है.