ITR Filing: नई टैक्स व्यवस्था में करदाताओं को मिलती हैं ये 3 छूट, तुरंत करें चेक

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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। इस बीच कई नौकरीपेशा लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें नई टैक्स व्यवस्था में जाना चाहिए या पुरानी। पिछले साल के बजट में नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट ऑप्शन बना दिया गया है। यानी जिन लोगों ने टैक्स व्यवस्था चुनने के बारे में अपने नियोक्ता को जानकारी नहीं दी है, उन पर नई टैक्स व्यवस्था के हिसाब से टैक्स लगेगा। आइए जानते हैं कि किसे नई टैक्स व्यवस्था में शिफ्ट होना चाहिए और क्यों।

पहले जानें क्या है नई टैक्स व्यवस्था

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई टैक्स व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं, 3-6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. 6-9 लाख रुपये की आय पर आपको 10 फीसदी टैक्स देना होगा. 9-12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा. 12 से 15 लाख रुपये की आय पर आपको 20 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं, 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर आपको 30 फीसदी टैक्स देना होगा. बता दें कि अगर आपकी आय 7 लाख रुपये तक है तो छूट के साथ आपकी पूरी आय टैक्स फ्री हो जाएगी.

आपको ये 3 छूट मिलेंगी

नई कर व्यवस्था के तहत कर की दर बहुत कम है, लेकिन कटौती सीमित है। नई कर व्यवस्था में केवल 3 कटौती उपलब्ध हैं।

1- पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसके तहत वेतनभोगी लोगों को 50,000 रुपये तक टैक्स छूट मिलती है।

2- दूसरी कटौती 80CCD (2) के तहत कॉरपोरेट NPS में किए गए निवेश पर होती है। इसके तहत निजी कंपनियों के कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत तक NPS में निवेश कर सकते हैं और इस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए यह आंकड़ा 14 प्रतिशत तक हो सकता है।

3- इसके अलावा तीसरी कटौती 80CCH के तहत अग्निपथ योजना में की जाती है। इसमें कर्मचारी या सरकार द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो भी पैसा लगाया जाता है, वह टैक्स फ्री होता है।

नई कर व्यवस्था को किसे अपनाना चाहिए?

अगर आप बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करते हैं और पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत बचत-निवेश, बीमा, मेडिकल, एनपीएस आदि जैसी सुविधाएँ नहीं ले रहे हैं, तो आपके लिए नई टैक्स व्यवस्था बेहतर है। साथ ही, अगर आप किराया नहीं देते हैं और आपके पास होम लोन नहीं है, तो भी नई टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेहतर रहेगी। पुरानी टैक्स व्यवस्था में इन सभी चीज़ों पर एक निश्चित सीमा तक टैक्स छूट मिलती है, जिसकी वजह से यह आकर्षक लगती है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों पर टैक्स लाभ नहीं लेते हैं, तो नई टैक्स व्यवस्था में आने से आपको फ़ायदा होगा और इनकम टैक्स बहुत कम लगेगा।