पति-पत्नी के बीच रिश्ता भावनात्मक हो सकता है. लेकिन, वे एक-दूसरे को आर्थिक रूप से भी सहारा दे सकते हैं. कुछ ऐसे लेन-देन हैं, जिन्हें अगर पति-पत्नी मिलकर करें (income tax saving tips) तो बड़ा फायदा होता है. इससे न सिर्फ पैसे बढ़ाने या बचाने में मदद मिलेगी. बल्कि, आपकी पत्नी आपको आयकर छूट जैसे लाभ भी दिला सकती है. अगर आप अपनी पत्नी के साथ कुछ संयुक्त लेन-देन करते हैं, तो आप काफी टैक्स बचा सकते हैं (Joint transaction benefits). इसके लिए आपको 3 ठोस तरीकों पर गौर करना होगा. इससे आप 7 लाख रुपये तक का आयकर बचा सकते हैं.
1- एजुकेशन लोन
कई शादीशुदा जोड़े इस बात पर सहमत होते हैं कि उनकी पत्नियाँ आगे की पढ़ाई करें। ऐसे में अगर आपकी पत्नी भी पढ़ाना चाहती है तो एजुकेशन लोन काम आ सकता है। उस लोन पर लगने वाले ब्याज पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। 8 साल के लिए एजुकेशन लोन के ब्याज पर आप टैक्स छूट (एजुकेशन लोन टैक्स लाभ) पा सकते हैं। यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80ई के तहत मिलती है। हालांकि, लोन लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी ऐसे बैंक या संस्थान से स्टूडेंट लोन ले रहे हैं जो सरकारी (इनकम टैक्स सेक्शन 80ई) या सरकार से मान्यता प्राप्त हो।
2- शेयर बाजार में निवेश करें
अगर आप शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपको 1 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी. ऐसे में अगर आपकी पत्नी की आय बहुत कम है या वह गृहिणी हैं तो आप उन्हें कुछ पैसे देकर उनके नाम पर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं. इस तरह आपकी पत्नी को उस पैसे पर मिलने वाले रिटर्न पर 1 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी. वहीं अगर आप खुद ये पैसा लगाते हैं और आपको पहले से ही 1 लाख रुपये का कैपिटल गेन (How wife can save tax) हो जाता है तो आपका कुल गेन 2 लाख रुपये हो जाता है. ऐसे में आपको 1 लाख रुपये टैक्स देना होगा. तो आप यहां से भी टैक्स बचा सकते हैं.
3- ज्वाइंट होम लोन होगा फायदेमंद-
शादी के बाद अक्सर कपल्स अपने लक्ष्यों को पूरा करने के बारे में सोचते हैं. इनमें से एक है अपना खुद का घर. ज्वाइंट होम लोन लेकर घर खरीदने की योजना बनाएं और इसे अपने दोनों के नाम पर रजिस्टर्ड (tax saving hacks) करवा लें. ऐसे में आप दोनों होम लोन पर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं. इस तरह आपको टैक्स में दोगुना फायदा मिलेगा. मूलधन पर आप दोनों इनकम टैक्स एक्ट 80सी के तहत 1.5-1.5 लाख रुपये यानी कुल 3 लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं. वहीं, सेक्शन 24 के तहत ब्याज पर भी दोनों 2-2 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं. कुल मिलाकर आप 7 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट (tax saving how to save) पा सकते हैं. हालांकि, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका होम लोन कितना है.