टैक्स सेविंग स्कीम: यहां 5 साल तक निवेश करने पर मिलेगा बेहतर रिटर्न, जोखिम मुक्त निवेश और बचेगा इनकम टैक्स

टैक्स सेविंग FD स्कीम: अगर आप बेहतर रिटर्न, जोखिम मुक्त निवेश और इनकम टैक्स बचाने वाली स्कीम की तलाश में हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट अच्छा है। वैसे तो फिक्स्ड डिपॉजिट कहीं भी और किसी भी तरह से किया जा सकता है। लेकिन, अगर आप इसे प्लानिंग के साथ करते हैं और अच्छे रिटर्न पर टैक्स छूट पाते हैं तो इसका दोहरा फायदा होता है। 5 साल के लॉक इन पीरियड वाली टैक्स सेविंग FD स्कीम में आपको जबरदस्त फायदे देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं क्यों शानदार है ये स्कीम।

टैक्स सेविंग एफडी स्कीम एक अच्छा निवेश क्यों है?

जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह टैक्स सेविंग है…तो साफ है कि इसमें इनकम टैक्स छूट मिलेगी. दरअसल, 5 साल के लॉक-इन पीरियड में आपको जो रिटर्न मिलेगा, वो टैक्स फ्री होगा. हालांकि, 1 साल में 40,000 रुपये तक का ब्याज ही टैक्स फ्री है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक सेक्शन 80C में टैक्स छूट मिलेगी. हर वित्त वर्ष में 150,000 रुपये तक का निवेश पूरी तरह टैक्स फ्री होगा. इसमें कोई जोखिम नहीं है क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट पर सरकार की गारंटी होती है. किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराया जा सकता है. वहीं, पोस्ट ऑफिस में टैक्स सेविंग FD कराने की भी सुविधा है.

एफडी ब्याज दर कहां उपलब्ध है?

बैंक ऑफ बड़ौदा: 6.50%
एसबीआई: 6.50%
पीएनबी: 6.35%-6.50%
केनरा बैंक: 6.70%
यूनियन बैंक: 6.50%
इंडियन ओवरसीज बैंक: 6.50%
पोस्ट ऑफिस टीडी: 6.9% से 7.5%
एचडीएफसी बैंक: 7.00%
आईसीआईसीआई बैंक: 7.25%
एक्सिस बैंक: 7.00%
इंडसइंड बैंक: 7.25%
कोटक बैंक: 6.20%
यस बैंक: 7.25%
डीसीबी बैंक: 7.40%
आरबीएल बैंक: 7.10%
आईडीएफसी बैंक: 7.00%

(स्रोत: ब्याज दरें सभी बैंकों की वेबसाइटों से ली गई हैं)

नोट: वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स सेविंग FD पर आम निवेशक की तुलना में 50 बेसिस प्वाइंट अधिक ब्याज मिलता है। यह बात ज्यादातर बैंकों में लागू होती है।

टैक्स सेविंग एफडी स्कीम में लॉक इन पीरियड

टैक्स सेविंग FD स्कीम 5 साल के लिए होती है। इन 60 महीनों में आपका पैसा लॉक रहता है। 5 साल यानी मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने की छूट नहीं है। FD धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने की अनुमति होती है।

रिटर्न की सीमा तय, इससे ज्यादा होने पर कटेगा टीडीएस

टैक्स सेविंग FD पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन, अगर निवेश किए गए पैसे पर मिलने वाला ब्याज साल में 40 हजार रुपये से ज्यादा है तो टैक्स देना होगा। सीनियर सिटीजन के मामले में छूट की सीमा 50 हजार रुपये तक है। मैच्योरिटी पर बैंक TDS काटने के बाद ही बची हुई रकम का भुगतान करेगा।

टैक्स सेविंग FD लाभ

– आयकर की धारा 80सी के तहत कर छूट

– प्रति वर्ष 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर छूट

– 5 साल के लिए ब्याज दर तय, कोई जोखिम नहीं

– नामांकित सुविधा

– वरिष्ठ नागरिकों के लिए 0.50% अधिक ब्याज

– मैच्योरिटी से पहले एफडी तोड़ने और ऑटो-रिन्यूअल की सुविधा नहीं

टैक्स सेविंग FD में निवेश करना चाहते हैं तो ये दस्तावेज जरूरी

– पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट)

– पता प्रमाण (आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट)

– हस्ताक्षर प्रमाण (पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस)

– 2 पासपोर्ट साइज फोटो