टैक्स बचत विकल्प: टैक्स लाभ के लिए इन सरकारी योजनाओं में निवेश करें, सूची देखें

नई दिल्ली। केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं में लाभार्थी को मुनाफे के साथ-साथ टैक्स बचत का भी लाभ मिलता है।

अगर आप भी टैक्स बचत की योजना बना रहे हैं तो आज हम आपको कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे जिनके जरिए आप आसानी से टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।

पीपीएफ बचत योजना

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) एक छोटी बचत योजना है। इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ मिलता है। पीपीएफ में आप 1 साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं. वहीं, आपको न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होगा.

इसमें आपको 15 साल तक निवेश करना होगा. जिस पर निवेशक को 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है.

सुकन्या समृद्धि योजना

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत भारत सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना में आप अपनी बेटी की शिक्षा और शादी के लिए निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको हर साल न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश करना होगा।

निवेश नहीं करने पर खाता फ्रीज कर दिया जाएगा. इस स्कीम में 8 फीसदी ब्याज मिलता है. सरकार गारंटीड रिटर्न के साथ-साथ टैक्स लाभ भी प्रदान करती है। इस योजना में भी आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचाया जा सकता है।

कर्मचारी भविष्य निधि

कई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद भी आय अर्जित करना जारी रखने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) में निवेश करते हैं। इस योजना में कंपनी द्वारा कर्मचारी से एक निश्चित राशि निवेश की जाती है। निवेश की गई रकम पर सरकार ब्याज भी देती है.

यह स्कीम भी टैक्स सेविंग स्कीम में शामिल है. इस स्कीम में भी आप इनकम टैक्स 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.

राष्ट्रीय बचत योजना

नेशनल सेविंग स्कीम में भी टैक्स सेविंग का लाभ मिलता है. इस योजना में निवेश राशि पर 7.70 फीसदी का ब्याज दिया जाता है. इस स्कीम में आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.

इक्विटी लिंक्ड बचत योजनाएं

म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) भी टैक्स बचत के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें निवेशक को 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ मिलता है.