PPF as a Regular Income: पोस्ट ऑफिस की पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम में से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड को रिटायरमेंट स्कीम के तौर पर भी जाना जाता है। इस स्कीम की मैच्योरिटी 15 साल होने की वजह से कई नौकरीपेशा लोग इसमें निवेश करते हैं, ताकि रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड जुटा सकें। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ बड़ा फंड बनाने के लिए ही नहीं बल्कि पेंशन इनकम के लिए भी किया जा सकता है। अगर आप PPF के नियमों को ध्यान से पढ़ें और एक स्मार्ट निवेशक की तरह उन नियमों के मुताबिक निवेश करें तो आप रिटायरमेंट के बाद अच्छी टैक्स फ्री पेंशन के लिए भी इस सरकारी खाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानिए कैसे…..
पीपीएफ विस्तार के नियम
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) की मैच्योरिटी अवधि 15 साल है. लेकिन आप इसे 5-5 साल के इंक्रीमेंट (PPF Extend Rules) में जब तक चाहें तब तक जारी रख सकते हैं. यानी आप स्कीम को 20 साल या 25 साल या 30 साल या 35 साल तक जारी रख सकते हैं. मैच्योरिटी के बाद आप निवेश जारी रखकर या बिना कुछ निवेश किए भी इसे एक बार में 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं. अगर आप इस स्कीम को मैच्योरिटी के बाद बिना कुछ निवेश किए जारी रखते हैं तो खाते में मौजूद फंड पर मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा. अगर आप निवेश करते हैं तो यह स्कीम मैच्योरिटी से पहले जितना ही रिटर्न देती रहेगी. आपको बता दें कि फिलहाल इस स्कीम पर सालाना 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है.
विस्तार पर निकासी नियम
मान लीजिए कि आप स्कीम के मैच्योर होने पर पैसे नहीं निकालते हैं और इसे 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं। पहले मामले में, आप बिना कुछ निवेश किए मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंड करते हैं। दूसरे मामले में, आप विस्तारित अवधि के दौरान पहले की तरह निवेश जारी रखते हैं। पहले मामले में, आप विस्तारित 5 साल में हर साल एक बार पूरी रकम निकाल सकते हैं। जबकि दूसरे मामले में, आप हर साल 60 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं (PPF Withdrawal Rules)।
सेवानिवृत्ति से पहले एक कोष बनाएं
मान लीजिए आपने PPF अकाउंट में निवेश करना शुरू कर दिया है। अगर आप 35 साल की उम्र में भी इस स्कीम में निवेश करना शुरू करते हैं, तो आपके पास 15 साल की मैच्योरिटी के बाद भी इस स्कीम को 10 साल के लिए बढ़ाने का विकल्प होगा। यानी आप इस स्कीम को 25 साल तक चला सकते हैं, जब आपकी उम्र 60 साल होगी।
पीपीएफ में एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा करने का नियम है। अगर आप अपने खाते में हर साल 1.50 लाख रुपये जमा करते हैं तो 7.1 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से 15 साल की मैच्योरिटी पर हर खाते में 40,68,209 रुपये की रकम होगी। मान लीजिए आप इस तरह 5 साल और यानी अगले 10 साल तक निवेश जारी रखते हैं तो 25 साल बाद हर खाते में 1 करोड़ रुपये होंगे।
रिटायरमेंट के बाद मिलेगी टैक्स फ्री पेंशन
अब आपके रिटायरमेंट का समय आ गया है। ऐसे में आप बिना निवेश किए पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। आपके अकाउंट में मौजूद 1 करोड़ के फंड पर ब्याज मिलता रहेगा। अगर ब्याज दर मौजूदा के बराबर यानी 7.1 फीसदी मान ली जाए तो हर अकाउंट पर सालाना 7,31,300 रुपये का ब्याज जुड़ेगा।
अगर एक्सटेंशन पर निकासी के नियमों पर गौर करें तो अगर आप बिना कुछ निवेश किए अकाउंट को जारी रखते हैं तो आप एक्सटेंडेड 5 सालों में हर साल एक बार पूरा फंड निकाल सकते हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ ब्याज का पैसा निकालते हैं तो आप हर साल 7,31,300 रुपये निकाल सकते हैं, जो कि मासिक आधार पर करीब 60,000 रुपये (60,917 रुपये) होगा। वहीं, इस निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।