Budget 2024 New Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट घोषणा में आयकर प्रावधानों में कुछ बदलावों की घोषणा करके मध्यम वर्ग और वेतनभोगी वर्ग को राहत देने की कोशिश की है। इसके तहत वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। इस बदलाव के बाद अब वेतनभोगी करदाताओं की 7.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री होगी। हालांकि पुरानी कर व्यवस्था में कोई राहत नहीं दी गई है। नई आयकर व्यवस्था के तहत नए टैक्स स्लैब 1 अप्रैल 2024 (आकलन वर्ष 2025-26) से प्रभावी होंगे।
नई कर व्यवस्था स्लैब में परिवर्तन
पुराना स्लैब | पुरानी दर | नया स्लैब | नई दर |
0-3 लाख | 0% | 0-3 लाख | 0% |
3-6 लाख | 5% | 3-7 लाख | 5% |
6-9 लाख | 10% | 7-10 लाख | 10% |
9-12 लाख | 15% | 10-12 लाख | 15% |
12-15 लाख | 20% | 12-15 लाख | 20% |
15 लाख से अधिक | 30% | 15 लाख से अधिक | 30% |
नई कर व्यवस्था के क्या लाभ हैं?
- 7 लाख रुपये की आय पर 5% कर
- 20,000 रुपये पर 5% की दर से कर
- धारा 87ए के तहत 20,000 रुपये माफ
- वेतनभोगी व्यक्तियों को 75,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ मिलेगा
- वेतनभोगी वर्ग की 7.75 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त होगी
मानक कटौती का लाभ
दरअसल, बजट में मानक कटौती को 50 फीसदी बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था। वित्त मंत्री की इन घोषणाओं को नौकरीपेशा लोगों के हाथ में कुछ और पैसे देने की कोशिश माना जा रहा है। इससे खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में किए गए बदलावों से नई कर प्रणाली अपनाने वाले कर्मचारियों को 17,500 रुपये तक की कर बचत हो सकती है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये सालाना करने का प्रस्ताव किया गया है।