Tax Free Income: 10 तरह की आय पर नहीं लगता टैक्स, रिटर्न भरने से पहले जान लें

इनकम टैक्स: अगर आप सैलरी के अलावा कई दूसरे तरीकों से कमाई करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर हर इनकम पर इनकम टैक्स लगता है। इसमें सिर्फ सैलरी ही शामिल नहीं होती बल्कि सैलरी के अलावा बचत से आने वाला ब्याज, घर से होने वाली इनकम, साइड बिजनेस, कैपिटल गेन्स जैसी कई चीजें भी इसमें शामिल होती हैं। लेकिन कुछ इनकम सोर्स ऐसे भी हैं, जिन पर एक रुपये का भी टैक्स नहीं लगता। आज हम आपको ऐसी ही 10 इनकम के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां एक रुपये का भी टैक्स नहीं लगता।

इन आय पर कोई कर नहीं लगाया जाता

ईपीएफ से आय

पीएफ खाते में आपके द्वारा जमा की गई राशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आयकर से मुक्त है। आपके ईपीएफ खाते में नियोक्ता द्वारा जमा की गई राशि पर भी कर छूट मिलती है। इसमें शर्त यह है कि यह राशि आपकी बेसिक सैलरी के 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर राशि इससे अधिक है तो आपको बची हुई राशि पर आयकर देना होगा।

शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड से एक लाख रुपये तक का रिटर्न

अगर आपने शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो एक साल बाद उन्हें बेचने पर एक लाख रुपये तक का रिटर्न टैक्स फ्री होता है। इस रिटर्न की गणना LTCG के तहत की जाती है। पिछले साल के बजट में शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश से एक लाख रुपये से ज्यादा के रिटर्न पर LTCG टैक्स लगा दिया गया है।

शादी में मिले उपहार

अगर आपको शादी के मौके पर दोस्तों या रिश्तेदारों से कोई तोहफा मिलता है तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। यहां शर्त यह है कि आपको तोहफा अपनी शादी के समय के आसपास ही मिला होना चाहिए। अगर आपकी शादी 16 मार्च को है और तोहफा छह महीने बाद दिया गया है तो आपको इस पर आयकर छूट नहीं मिलेगी। साथ ही तोहफे की कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

बचत खाते पर ब्याज

अगर आपको अपने बैंक बचत खाते से एक साल में 10,000 रुपये तक का ब्याज मिलता है, तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के तहत इस पर आयकर छूट मिलती है। अगर बचत खाते पर सालाना 10,000 रुपये से अधिक ब्याज मिलता है, तो आपको अतिरिक्त राशि पर आयकर देना होगा।

साझेदारी फर्म से प्राप्त लाभ

अगर आप किसी फर्म में भागीदार हैं, तो आपको लाभ के हिस्से के रूप में मिलने वाली राशि आयकर देयता से मुक्त है। वास्तव में, आपकी साझेदारी फर्म पहले से ही इस पर कर का भुगतान करती है। आयकर छूट केवल फर्म के लाभ पर है, आपको मिलने वाले वेतन पर नहीं।

जीवन बीमा दावा या परिपक्वता पर प्राप्त राशि

अगर आपने कोई जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है तो उसे क्लेम करते समय या उसकी मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम आयकर से पूरी तरह मुक्त होती है। यहां शर्त यह है कि आपकी जीवन बीमा पॉलिसी का सालाना प्रीमियम उसकी बीमित राशि के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर जीवन बीमा पॉलिसी में प्रीमियम इससे ज्यादा है तो आपको अतिरिक्त रकम पर आयकर देना होगा। अगर आपने अपने परिवार में किसी विकलांग या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के लिए जीवन बीमा पॉलिसी ली है तो प्रीमियम की रकम बीमित राशि के 15% तक हो सकती है।

वीआरएस में प्राप्त राशि

बहुत से लोग अपनी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेते हैं। अगर आपने भी VRS लिया है तो आपको मिलने वाली 5 लाख रुपये तक की रकम आयकर से मुक्त है। यह सुविधा केवल सरकारी या पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है, निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए नहीं।

उत्तराधिकार या वसीयत के माध्यम से प्राप्त संपत्ति

अगर आपको भी अपने माता-पिता से विरासत में संपत्ति, आभूषण या नकदी मिली है, तो आपको उस पर आयकर नहीं देना होगा। अगर किसी ने आपके नाम पर वसीयत बनाई है और आपको उससे संपत्ति या नकदी मिली है, तो भी आपको उस पर आयकर नहीं देना होगा। आपको ऐसी संपत्ति से भविष्य में होने वाली आय या ब्याज आय पर अपने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा।

कृषि आय

अगर आपके पास खेती की ज़मीन है और आप खेती या उससे जुड़ी गतिविधियों से कमाई कर रहे हैं, तो आपको उस आय पर किसी भी तरह का आयकर नहीं देना पड़ता है। कृषि आय में उससे होने वाली उपज, किराए के रूप में मिलने वाली रकम आदि भी शामिल होती है। अगर आप कृषि फार्म बनाकर खेती करते हैं, तो उससे होने वाली आय भी आयकर से मुक्त होती है।

व्यवसाय में भोजन उपलब्ध कराने पर

अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको अपने व्यवसाय के दौरान कई तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। इसमें ग्राहक, विक्रेता और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। उन्हें खाने-पीने की चीजें उपलब्ध कराने का खर्च भी व्यवसाय की प्रक्रिया में शामिल है। आपको ऐसे खर्चों का बिल बनाकर रखना चाहिए और उसे व्यवसायिक खर्च के तौर पर पेश करना चाहिए। अगर आप इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो आप इस रकम पर आयकर बचा सकते हैं।