टैक्स कटौती: दान पर मिलता है टैक्स कटौती का लाभ, क्लेम करने से पहले इन नियमों का रखें ध्यान

नई दिल्ली। देश में कई लोग चैरिटी, एनजीओ या किसी फंड में दान करते हैं। अगर आप भी दान करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

आपको बता दें कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत करदाता दान की गई राशि पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं। इसमें करदाता तभी दावा कर सकते हैं जब वे किसी फंड या चैरिटी में दान करें।

कितनी हो सकती है टैक्स कटौती?

करदाता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत दान पर आसानी से कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। जिसमें करदाता को 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक का लाभ मिल सकता है।

यह मुनाफ़ा दान के हिस्से पर आधारित होता है. आपको बता दें कि टैक्स कटौती का दावा करने से पहले करदाताओं को कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा.

इन बातों का अवश्य ध्यान रखें

अगर आप खाना, कपड़े, दवाइयां आदि दान करते हैं तो इसके लिए टैक्स कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है. यह धारा 80जी के तहत कर छूट के लिए मान्य नहीं है।

अगर कोई करदाता 2,000 रुपये से अधिक नकद दान करता है, तो भी वह कर कटौती का लाभ नहीं उठा सकता है।

दान प्रमाणपत्र आवश्यक है

यदि करदाता कर कटौती का लाभ उठाना चाहता है तो इसके लिए करदाता को फॉर्म 10बीई में दान का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रमाणपत्र में उस संगठन के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए जिसे दान दिया गया है।

इसके अलावा अन्य सभी विवरण जैसे पैन, संगठन का नाम, किस अनुभाग के तहत दान उपलब्ध है, दान की राशि आदि का होना बहुत जरूरी है।

करदाता को इस प्रमाणपत्र को सुरक्षित रखना होगा। इसके अलावा उसे संस्था से प्राप्त दान रसीद भी सुरक्षित रखनी चाहिए। आपको बता दें कि दान रसीद में दानकर्ता का नाम, पता, नाम, राशि और आयकर विभाग से प्राप्त पंजीकरण संख्या शामिल होनी चाहिए।

जब भी करदाता आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करता है तो करदाता को यह सारी जानकारी देना जरूरी होता है।