केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी महिला की शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करना यौन उत्पीड़न का दंडनीय अपराध है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए. बदरुद्दीन ने इस संबंध में केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के एक पूर्व कर्मचारी के आवेदन को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया. …
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