चंडीगढ़: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक अदालत ने पैगंबर मुहम्मद साहब के खिलाफ अनुचित टिप्पणी करने के लिए 22 वर्षीय एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है. जबकि 17 साल के एक युवक को उसकी उम्र की परवाह किए बिना मौत की सजा के बजाय आजीवन कारावास की सजा …
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