सरोगेसी अब एक ‘सार्वभौमिक अपराध’, मेलोनी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इटली ने पारित किया प्रतिबंध कानून

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सरोगेसी बैन इन इटली: इटली सरकार ने सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे लेकर इटली में नया कानून पारित किया गया है. इस कानून के मुताबिक इटली के नागरिकों के लिए विदेश में भी सरोगेसी का इस्तेमाल करना अपराध माना जाएगा. नया कानून सरोगेसी को ‘सार्वभौमिक अपराध’ बनाता है, जिसे मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इटली में यह कानून 2004 से अस्तित्व में है, लेकिन यह नया कानून सरोगेसी पर प्रतिबंधों को सख्त कर देता है।

नए कानून पर पीएम जॉर्जिया मैलोनी का बयान
इतालवी प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने कानून को ‘सामान्य ज्ञान’ बताया और कहा कि यह महिलाओं और बच्चों को ‘व्यावसायीकरण’ से बचाएगा। हालाँकि, कई लोग इस कानून को महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के खिलाफ मानते हैं।

कौन से देश सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाते हैं?

सरोगेसी पर रोक लगाने वाले कानून अलग-अलग देशों में अलग-अलग हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां सरोगेसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इनमें इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और स्पेन शामिल हैं। जबकि यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत और अमेरिका जैसे देशों में आंशिक प्रतिबंध है, सरोगेसी की अनुमति है, लेकिन कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ।

 

ऐसा है भारत में सरोगेसी का नियम

अगर भारत में सरोगेसी की बात आती है, तो सरोगेसी को सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत नियंत्रित किया जाता है। जबकि भारत में व्यावसायिक सरोगेसी प्रतिबंधित है, यह केवल मदद के लिए किया जा सकता है। साथ ही विदेशी जोड़े भारत आकर सरोगेसी नहीं कर सकते. सरोगेट मदर के लिए कई शर्तें हैं, जैसे केवल कोई करीबी रिश्तेदार ही सरोगेट बन सकता है, जिसका पहले से ही एक बच्चा हो और उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच हो। इसके अलावा क्लिनिक को यह भी बताना होगा कि वे सरोगेसी का समर्थन करते हैं।