चुनाव के दौरान धारा 144 लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

नई दिल्ली, 19 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान धारा 144 लगाए जाने पर अंतरिम आदेश जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि कोई व्यक्ति चुनाव के बारे में मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए यात्रा आयोजित करने की अनुमति के लिए आवेदन करता है तो संबंधित प्राधिकरण तीन दिन के भीतर फैसला करे।

कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया कि क्या जिला मजिस्ट्रेट नियमित तरीके से चुनाव से पहले धारा 144 लागू कर सकते हैं। कोर्ट इस मामले पर दो हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जब तक शांति भंग होने की आशंका न हो आप धारा 144 का आदेश जारी नहीं कर सकते। यह चुनाव से पहले किया जा रहा है और सभी रैलियां आदि रोक दी गई हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक यात्रा के संबंध में अनुमति के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने बाड़मेर जिले में आवेदन किया था ताकि मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें लेकिन बाड़मेर जिला प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी।

बाड़मेर जिला प्रशासन ने 16 मार्च को 6 जून तक के लिए धारा 144 लगाने का आदेश दिया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि संबंधित प्राधिकार यात्रा के लिए आवेदन देने पर एक तय सीमा के अंदर फैसला करे।