सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब मुख्यमंत्री आवास के बाहर की सड़क खोलने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 03 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास से लगी सड़क को आम जनता के लिए खोलने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने आतंकवाद के दौर में बंद की गई इस सड़क को खोलने के लिए कहा था।

चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब सरकार ने दायर याचिका में मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर खतरे को देखते हुए रोक की मांग की थी। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले के हाई कोर्ट में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।

दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को अपने आदेश में सुखना झील को चंडीगढ़ के नयागांव से जोड़ने वाली पांच सौ मीटर सड़क की शुरुआत में प्रायोगिक आधार पर 1 मई से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने का निर्देश दिया था। ये सड़क आतंकवाद के दौर में आम लोगों के लिए 1980 के दशक में बंद कर दी गई थी।