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शिव खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब, ‘नोटों में मिले ज्यादा वोट तो दोबारा कराएं चुनाव’

NOTA पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई : नन ऑफ द एबव यानी NOTA से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा की ओर से लगाई गई इस याचिका में मांग की गई है कि, ‘अगर चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस सीट का चुनाव रद्द कर दिया जाए. बाद में एक सीट पर दोबारा चुनाव होना चाहिए. इसके अलावा नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों पर पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि वकील ने इस याचिका में सूरत सीट पर हुए हाई वोल्टेज ड्रामे का भी जिक्र किया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने गुजरात के सूरत की घटना का हवाला दिया

बता दें कि मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलते हैं, उसे विजेता माना जाता है. आवेदक के वकील ने गुजरात के सूरत की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था के कारण सूरत से एक उम्मीदवार को निर्विरोध घोषित किया गया है. इसलिए इस मामले पर विस्तृत सुनवाई होना जरूरी है. इस एप्लिकेशन का सूरत सीट के नतीजों या मौजूदा लोकसभा चुनाव के किसी भी मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

आवेदक ने क्या मांग की?

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में शिव खेड़ा ने यह भी मांग की है कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों पर किसी भी चुनाव लड़ने पर एक साल का प्रतिबंध लगाया जाए. इसके अलावा, नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार के रूप में देखा जाना चाहिए। इस मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने की।

सूरत लोकसभा सीट पर क्या है विवाद?

गुजरात की सूरत लोकसभा सीट कांग्रेस उम्मीदवार का फॉर्म रद्द होने और बीजेपी उम्मीदवार के निर्विरोध घोषित होने से चर्चा का विषय बनी हुई है. इस सीट के लिए हाल ही में चुनाव फॉर्म भरे गए थे, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का फॉर्म रद्द हो गया और बाकी उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जिसके कारण बीजेपी के मुकेश दलाल को निर्विरोध घोषित कर दिया गया. इस घटना के बाद कांग्रेस में हंगामा मच गया. अभी तक कांग्रेस के बड़े नेता कुंभानी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है. इतना ही नहीं कुंभाणी का कई जगहों पर जमकर विरोध भी हो रहा है.

नोटा क्या है?

यदि मतदाताओं को मतदान करते समय किसी भी पार्टी का उम्मीदवार उपयुक्त नहीं लगता है तो वे नोटा का बटन दबाकर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। नोटा का मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं है। ईवीएम का उपयोग कई वर्षों से किया जा रहा है लेकिन नोटा बटन पिछले दशक में ही पेश किया गया है। इसे पहली बार 2013 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में लागू किया गया था. 2013 में भारत नोटों का विकल्प लागू करने वाला दुनिया का 14वां देश बन गया। 

नोट्स की आवश्यकता क्यों?

जब देश में नोटा की व्यवस्था नहीं थी, तब लोग उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने पर वोट देने नहीं जाते थे, जिससे उनका वोट बर्बाद हो जाता था और लोग वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाते थे। ऐसे में साल 2009 में चुनाव आयोग ने नोटों का विकल्प मुहैया कराने की अपनी मंशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी. इसके बाद नागरिक अधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने भी नोटा का समर्थन करते हुए एक जनहित याचिका दायर की। और साल 2013 में कोर्ट ने इस मामले की इजाजत दे दी. 

यदि NOTA को सबसे अधिक वोट मिले तो क्या होगा?

नोटा के नियम समय-समय पर बदले जाते रहे हैं। प्रारंभ में नोटा को अवैध वोट माना जाता था। यानी, यदि नोटा को अन्य सभी उम्मीदवारों से अधिक वोट मिले, तो दूसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया। आख़िरकार 2018 में देश में पहली बार नोटा को भी उम्मीदवारों के समान दर्जा दिया गया। दिसंबर 2018 में हरियाणा के पांच जिलों में नगर निगम चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले थे. ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया. इसके बाद चुनाव आयोग ने दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया.

यदि NOTA दोबारा चुनाव जीत गया तो क्या होगा?

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने अपने 2018 के आदेश में नोटा को ‘नोशनल चुनाव उम्मीदवार’ का दर्जा दिया है। आदेश के मुताबिक, अगर किसी उम्मीदवार को नोटा के बराबर वोट मिलते हैं तो चुनाव लड़ने वाले वास्तविक उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाएगा. यदि नोटा को अन्य सभी से अधिक वोट मिले तो दोबारा चुनाव कराया जाएगा। लेकिन अगर चुनाव कराने के बाद भी किसी उम्मीदवार को नोटा से ज्यादा वोट नहीं मिल पाते हैं तो तीसरी बार चुनाव नहीं होगा. ऐसे में नोटा के बाद जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है. आदेश के मुताबिक, महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के ये नियम राज्य में होने वाले चुनावों तक ही सीमित हैं.