नई दिल्ली, 03 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जीएसटी के प्रावधानों के तहत जारी किए गए नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्यौरा मांगा है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो कानून की व्याख्या करने के साथ स्वतंत्रता से वंचित करने वाले किसी भी उत्पीड़न से नागरिकों के बचाव के लिए उचित दिशा-निर्देश दे सकती है।
कोर्ट ने जीएसटी कानून की धारा 69 के स्पष्ट नहीं होने पर चिंता जताई है। जीएसटी कानून की धारा 69 गिरफ्तारी की शक्तियों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट जीएसटी कानून, सीमा शुल्क कानून और मनी लांड्रिंग कानून के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली करीब 281 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई कर रहा है। बेंच ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो वह स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के लिए कानून की व्याख्या करेगी लेकिन आम नागरिकों को परेशान नहीं होने देगी।