नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के उदयपुर में आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारने के आदेश को चुनौती देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आखिर आपको क्यों लगता है कि वो मारने के लिए ही बंदूक लिए घूम रहे हैं।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आखिर आदमखोर तेंदुए को मारने के लिए उसकी पहचान कैसे होगी? बाघ को मारने के इस आदेश से अन्य बाघों को भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि लोग बंदूकें लेकर जंगल में घूम रहे हैं जबकि उन्हें ट्रैंक्यूलाइजर गन रखनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट अपने आदेश से सुनिश्चित करे कि तेंदुओं को मारा ना जाए।