राजस्थान मानव अंग तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ज्योति बंसल की जमानत याचिका

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नई दिल्ली, 20 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मानव अंग तस्करी मामले में आरोपित और फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर ज्योति बंसल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सीटी रवि कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि आरोपित के खिलाफ गंभीर प्रकृति के अपराध करने का आरोप है। जांच में वित्तीय लेनदेन और फर्जी दस्तावेज से जुड़े कई ऐसे सबूत हैं जो डॉक्टर ज्योति बंसल को इस रैकेट से जोड़ते हैं। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने डॉक्टर ज्योति बंसल की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले पर जांच चल रही है ऐसे में आरोपित को जमानत न दी जाए।

दरअसल, यह मामला एक अंतरराष्ट्रीय मानव अंग तस्करी रैकेट से संबंधित है जिसमें मुख्य रूप से बांग्लादेश के नागरिकों को राजस्थान के जयपुर में किडनी प्रत्यारोपण के लिए अवैध रूप से लाया गया था और प्रत्यारोपण को राजस्थान के प्रतिष्ठित अस्पतालों में ही अंजाम दिया गया। ज्योति बंसल पर आरोप है कि वो फर्जी एनओसी बनाकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में शामिल हैं। राजस्थान एसीबी के मुताबिक डॉक्टर ज्योति बंसल पहले मणिपाल अस्पताल में काम करते थे। वर्ष 2023 में जब मणिपाल अस्पताल को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए लाइसेंस नहीं मिला तो वे पूरी टीम के साथ फोर्टिस अस्पताल चले गए।