सुप्रीम कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वह पत्नी को स्थायी भरण-पोषण के तौर पर 5 करोड़ रुपये दे

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले में पति को पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के तौर पर 5 करोड़ रुपये देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवीण कुमार जैन और अंजू जैन के तलाक मामले की सुनवाई की, जो छह साल तक एक साथ रहे और बाद में 20 साल के लिए अलग हो गए, और प्रवीण जैन को अपनी पत्नी के लिए पांच करोड़ और अपने बेटे के लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था करने को कहा।  

प्रवीण जैन दुबई के एक बैंक के सीईओ हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी अंजू क्रूर है. मेरे परिवार के साथ दुर्व्यवहार करता है. वहीं अंजू जैन का आरोप है कि प्रवीण का व्यवहार बेहद खराब रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच रिश्ते सुधरने की कोई संभावना नहीं है. जिसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट को दी गई विशेष शक्ति का उपयोग करके इस विवाह को विघटित करने की अनुमति देते हैं। 

पति प्रवीण कुमार जैन दुबई में एक बैंक के सीईओ हैं और महीने का 10-12 लाख रुपए कमाते हैं। जब पत्नी बेरोजगार हो. कोर्ट ने कहा कि स्थायी भरण-पोषण के तौर पर पांच करोड़ रुपये एक साथ दिए जाएं. बेटे के पास भले ही इंजीनियरिंग की डिग्री हो लेकिन फिलहाल नौकरी की कोई गारंटी नहीं है. प्रवीण जैन को अपने भविष्य के लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया गया. 

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पति-पत्नी की सामाजिक-आर्थिक क्षमता, पत्नी और बच्चे की भविष्य की संभावनाएं, दोनों पक्षों की उपयुक्तता और रोजगार, आय और संपत्ति के साधन, क्या पत्नी ने परिवार की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ी ? यह पति की आर्थिक क्षमता, गैर-कामकाजी पत्नी के लिए अदालती याचिका की लागत आदि छह बिंदुओं पर विचार करके दिया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थायी गुजारा भत्ता पति को सजा देने के लिए नहीं बल्कि पत्नी के बेहतर जीवन के लिए है.