‘हाइवे पार्किंग के लिए नहीं है, अपने ट्रैक्टर हटा लें..’, शंभू बॉर्डर पर अड़े किसानों को सुप्रीम कोर्ट का फरमान

Image

शंभू बॉर्डर किसान विवाद:  सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाला शंभू बॉर्डर महिलाओं और बच्चों के लिए खोला जाना चाहिए.

इसके अलावा, शंभू सीमा पर सड़क को एम्बुलेंस , आवश्यक सेवाओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही के लिए आंशिक रूप से खोलने की जरूरत है । सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ महीनों से शंभू बॉर्डर पर ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर निशाना साधते हुए पंजाब सरकार को किसानों से बात करने और उन्हें शंभू बॉर्डर से ट्रैक्टर हटाने के लिए मनाने को भी कहा है कहा कि हाईवे वाहन खड़ा करने के लिए नहीं है। बाख ने पंजाब सरकार से शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों को राजमार्ग सड़क से ट्रैक्टर हटाने के लिए मनाने को कहा है।

अदालत ने पंजाब , हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों को शंभू सीमा पर सड़कों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एक सप्ताह के भीतर पड़ोसी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करने का आदेश दिया।

इस बीच , बाख ने शंभू सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात करने के लिए प्रस्तावित समिति के लिए एक गैर-राजनीतिक नाम सुझाने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार की भी प्रशंसा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों से बात करने के लिए गठित की जाने वाली समिति की शर्तों पर जल्द ही एक संक्षिप्त आदेश पारित करेगा।