दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई.
इस दौरान ईडी और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहत के संकेत दिए हैं. अब 9 मई को सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुना सकता है.
उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच अरविंद केजरीवाल पर कोई फैसला दिए बिना ही चली गई. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 9 मई को करेगा और अपना फैसला सुनाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री और निर्वाचित नेता हैं. चुनाव हो रहे हैं. यह एक असामान्य स्थिति है. ऐसा नहीं है कि ये आदतन अपराधी हैं. हम दलीलें सुनने पर विचार करेंगे कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए या नहीं।’ जब मिलो तो काम करो. पीठ ने कहा, ‘अगर आपको अंतरिम जमानत मिलती है और आप सरकार हैं तो यह हितों का टकराव होगा और हम ऐसा नहीं चाहते हैं.’
अभिषेक सिंघवी ने पीठ को आश्वासन दिया कि अगर केजरीवाल को मामले में अंतरिम जमानत मिल जाती है, तो वह उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित कोई भी फाइल नहीं देखेंगे। ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की राय का विरोध किया और कहा कि कोर्ट राजनेताओं के लिए अलग श्रेणी नहीं बना सकता.